रांची: पोक्सो के विशेष न्यायाधीश की अदालत ने शुक्रवार को नाबालिग लड़की को शादी का प्रलोभन देकर यौन शोषण के अभियुक्त जयपाल कुमार मुंडा को दोषी करार दिया है।
सजा की बिंदू पर 27 जुलाई को सुनवाई होगी। अभियुक्त को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया है।
वह जमानत पर था। इस संबंध में पोक्सो अदालत के विशेष लोक अभियोजक अशोक कुमार राय ने बताया कि अभियोजन की ओर से इसमें चार गवाही दर्ज करायी गयी।
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इस संबंध में बुंडु महिला थाना में 17 जनवरी 2018 को नाबालिग ने प्राथमिकी दर्ज करायी थी। उसमें कहा गया था कि एक साल से उनका प्रेम प्रसंग चल रहा था।
एक दिन बाइक पर अभियुक्त जयपाल कुमार मुंडा उसे घुमाने ले गया था। वहां शादी का प्रलोभन देकर उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाया।
प्राथमिकी दर्ज होने के बाद अभियुक्त को पुलिस ने गिरफ्तार जेल भेज दिया
जब वे लोग लौट रहे थे तो अभियुक्त ने बाइक से नियंत्रण खो दिया था और ट्रक में धक्का मारने जा रहा था। उस समय नाबालिग बाइक से कूद गयी थी और विकलांग हो गयी थी।
विकलांग होने के बाद अभियुक्त ने शादी से इनकार कर दिया। प्राथमिकी दर्ज होने के बाद अभियुक्त को पुलिस ने गिरफ्तार जेल भेज दिया था। बाद में उसकी जमानत हो गयी थी।
इस मामले में 22 को ही सुनवाई होनी थी, लेकिन अभियुक्त का कोरोना जांच नहीं हुआ था, इसलिए अदालत ने उसे कोरोना जांच रिपोर्ट लेकर आने पर सुनवाई की बात कही थी।
शुक्रवार को अभियुक्त के कोरोना जांच रिपोर्ट आने के बाद मामले में सुनवाई हुई।