रांची: झारखंड में नयी शराब नीति एक मई से लागू हो जायेगी। शराब दुकानदार नयी शराब नियमावली के पहले सभी बची शराब को बड़े पैमाने पर बेच रहे हैं।
शराब दुकानों में शराब पर भारी मात्रा में डिस्काउंट मिल रही है। इस डिस्काउंट (Liquor Sale) की वजह से शराब दुकानों में बंपर सेल हो रही है।
एक मई को ड्राइ डे है, जिसको लेकर शराब के शौकीन पहले ही शराब लेकर रख रहे हैं। हालांकि, नयी शराब नीति को पूर्ण रूप से लागू होने में दो से तीन दिन का वक्त लग सकता है, जिसकी वजह से शराब की अफरा-तफरी मच सकती है।
पूरी रांची में सिर्फ 15 जगह पर नयी शराब नीति के तहत शराब बेची जायेगी।
एक मई को ड्राइ डे रहेगा
अब शराब क्यूआर कोड आधारित सुरक्षा होलोग्राम वाले शराब ही राज्य में बिकेंगे। इसका सख्ती से अनुपालन कराने को लेकर ही उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के सचिव विनय कुमार चौबे ने राज्य के सभी सहायक आयुक्त उत्पाद तथा अधीक्षक उत्पाद के साथ बैठक की।
बैठक में यह सहमति बनी है कि आगामी एक मई को ड्राइ डे रहेगा। उक्त तिथि को राज्य में शराब की बिक्री नहीं होगी।
30 अप्रैल की रात से ही झारखंड राज्य वेबरेजेज कारपोरेशन लिमिटेड (जेएसबीसीएल) के लाइसेंसी गोदाम में नया स्टाक आना शुरू हो जाएगा।
1 मई को दिनभर लाइसेंसी दुकानों में शराब के स्टाक पहुंचेंगे और पुराने दुकानदार अपने बचे हुए माल को सरेंडर करेंगे। दो मई से नई नीति के तहत दुकानें शुरू हो जाएंगी।
शराब दुकानदारों को नये होल सेलरों से शराब लेनी पड़ेगी
नयी नीति के तहत राज्य भर में खुदरा शराब दुकानदारों को नये होल सेलरों से शराब लेनी पड़ेगी।
उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग की तरफ से राज्य के पांचों प्रमंडलों में छह थोक विक्रेताओं और गोदाम को लेकर अप्रैल माह में निविदा निकाली गयी थी।
अब तक दो थोक विक्रेताओं का चयन हो पाया है। शेष थोक विक्रेताओं के चयन को लेकर निविदा निकाली गयी है।
राज्य में 2019 से लेकर 2022 तक पुरानी नीति के तहत शराब की खरीद बिक्री हो रही थी।
उत्पाद विभाग की तरफ से 1450 रिटेलरों में से 1420 को लाइसेंस मिल पाया है। शराब की बिक्री, दुकानों में नये कर्मियों की नियुक्ति को लेकर एजेंसी का चयन, सिक्यूरिटी गार्ड और वेयरहाउस से रिटेलरों तक शराब की खेप पहुंचाने की निविदा को अंतिम रूप दिया जा रहा है।