रांची: नाबालिग से दुष्कर्म (Rape) करने के मामले के दोषी करार सुनील सिंह को POSCO की विशेष अदालत ने मंगलवार को 10 साल की सश्रम कैद की सजा सुनायी है।
साथ ही उस पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। 21 जुलाई को उसे दोषी करार दिया गया था।
घटना 23 जून, 2018 की है। आरोपित पर नाबालिग (Minor) को बहला-फुसला कर टेंट हाउस ले जाकर चाकू का भय दिखाकर दुष्कर्म (Rape) करने का आरोप है। घटना के बाद जुलाई 2018 में लोअर बाजार थाना में FIR (कांड संख्या 214/18) दर्ज करायी गयी थी।
करीब 18 महीने सुनवाई प्रभावित रही
FIR अज्ञात (मोबाइल नंबर 9523380187) के खिलाफ दर्ज की गयी थी। नाबालिग आरोपित का नाम नहीं जानती थी। पुलिस उसी मोबाइल नंबर से आरोपित तक पहुंची।
मामले के जांच अधिकारी ने अगस्त 2018 में आरोपित के खिलाफ Charge Sheet दाखिल की थी। अदालत ने आरोपित के खिलाफ 20 दिसंबर, 2018 को आरोप गठित किया था।
COVID-19 महामारी के कारण करीब 18 महीने सुनवाई प्रभावित रही। मामले में अभियोजन की ओर से नौ गवाहों (Witnesses) को प्रस्तुत किया गया था।