रांची: झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस एके चौधरी की कोर्ट में सोमवार को बाघमारा के भाजपा विधायक ढुल्लू महतो के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई हुई।
जलेश्वर महतो की याचिका पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने इस मामले में इशू फ्रेम (सुनवाई के बिंदु) कर दिया है। अब इस मामले की सुनवाई छह सप्ताह बाद होगी।
प्रार्थी के अधिवक्ता अरविंद लाल के मुताबिक सोमवार को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने ढुल्लू के नामांकन पत्र समेत चुनाव के दौरान जमा किये गये अन्य दस्तावेज प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।
कोर्ट में दस्तावेज चार सप्ताह में प्रस्तुत करना है। वाद पत्र के निर्धारण के बाद कोर्ट ने गवाहों की सूची भी मांगी है।
हाई कोर्ट के निर्देश के बाद ढुल्लू की मुश्किल बढ़ सकती हैं। क्योंकि अदालत ने एक तरफ़ निर्वाचन आयोग से चुनाव के दौरान ढुल्लू के द्वारा जमा किए गए दस्तावेज प्रस्तुत करने को कहा है, तो दूसरी तरफ़ गवाहों की सूची भी मांगी है।
नामांकन रद्द करने और रिकाउंटिंग की मांग की है
प्रार्थी के अधिवक्ता के अनुसार अगली सुनवाई की तिथि से हाई कोर्ट में इस मामले से जुड़े गवाहों के बयान भी दर्ज हो सकते हैं।
उल्लेखनीय है कि झारखंड विधानसभा चुनाव- 2019 के दौरान भाजपा विधायक ढुल्लू महतो और कांग्रेस प्रत्याशी जलेश्वर महतो के बीच कड़ा मुकाबला हुआ था।
दोनों ने बाघमारा विधानसभा से चुनाव लड़ा था। भाजपा विधायक ढुल्लू महतो मात्र 824 मतों के अंतर से निर्वाचित हुए थे।
ढुल्लू के निर्वाचन के बाद कांग्रेस प्रत्याशी जलेश्वर महतो ने मतगणना में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है।
जलेश्वर महतो ने ढुल्लू महतो के निर्वाचन को हाई कोर्ट में चुनौती दी है। प्रार्थी ने ढुल्लू पर मतगणना में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए उनका नामांकन रद्द करने और रिकाउंटिंग की मांग की है।