रांची: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन (Hemant Soren) को ऑफिस ऑफ प्रॉफिट से जुड़े मामले में 14 जून को अपना पक्ष रखने को कहा गया है।
निर्वाचन आयोग (भारत) ने मुख्यमंत्री के अलावा भाजपा को भी इसी दिन अपना पक्ष रखने का आदेश दिया है।
जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री ने पूर्व निर्धारित 31 मई की तारीख को उपस्थित होने में असमर्थता जताई थी। साथ ही अगले कुछ दिनों की मोहलत मांगी थी।
इसके बाद ने 14 जून की तिथि निर्धारित की है। आयोग द्वारा इस संबंध में मुख्यमंत्री और भाजपा को सूचित कर दिया गया है।
उल्लेखनीय है कि भारतीय जनता पार्टी ने हेमंत सोरेन पर रांची के अनगड़ा में पत्थर खदान लीज अपने नाम पर लेने का आरोप लगाते हुए ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का आरोप लगाया था। राज्यपाल से इसकी लिखित शिकायत की थी।
क्या है मामला
अनगड़ा (रांची) में पत्थर खदान लीज लेने को ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मामला बताते हुए पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने राज्यपाल से शिकायत की थी।
इसी आधार पर चुनाव आयोग ने मुख्यमंत्री से जवाब मांगा था। उन्हें 10 मई तक जवाब देना था लेकिन मुख्यमंत्री ने मां की तबीयत का हवाला देते हुए अतिरिक्त समय मांगा था। इसके बाद उन्हें 20 मई तक जवाब देने का समय मिला था।
20 मई को मुख्यमंत्री की तरफ से जवाब भी दे दिया गया, जिसमें उन्होंने कहा कि उनके पास कोई माइनिंग लीज नहीं है।
इसके बाद आयोग की ओर से 31 मई को आयोग में पेश होने का आदेश दिया गया था। इस पर फिर हेमंत सोरेन ने आयोग से अपील करते हुए अतिरिक्त समय मांगा था। इसके बाद चुनाव आयोग ने 14 जून तक का अतिरिक्त समय तय किया है।