रांची: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, विधायक और मुख्यमंत्री के भाई बसंत सोरेन, अमित अग्रवाल के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले में शुक्रवार को झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई।
कोर्ट ने रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी और ईडी को नोटिस जारी किया। साथ ही दो सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। अन्य कंपनियों की जानकारी भी मांगी गयी है।
मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस डॉ रवि रंजन और जस्टिस एसएन प्रसाद की बेंच ने की। इसके पहले सुनवाई में कोर्ट ने सीबीआई जांच से संबंधित सभी दस्तावेज पेश करने का निर्देश दिया था।
याचिकाकर्ता एक्टिविस्ट शिव शंकर शर्मा ने अधिवक्ता राजीव कुमार के माध्यम से जनहित याचिका दायर की थी।
अदालत से जांच की मांग की गई है
अधिवक्ता राजीव कुमार ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनके भाई बसंत सोरेन के पैसे को ठिकाने लगाने के लिए राजधानी रांची के चर्चित बिजनेसमैन रवि केजरीवाल, रमेश केजरीवाल एवं अन्य को दिया जाता है।
यह पैसा 24 कंपनियों के माध्यम से दिया जा रहा है और इन कंपनियों के माध्यम से ब्लैक मनी को वाइट मनी बनाया जा रहा है।
इसलिए याचिका के माध्यम से अदालत से जांच की मांग की गई है। सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स से पूरी संपत्ति की जांच की मांग की गई है।
इस मामले में झारखंड सरकार के मुख्य सचिव, सीबीआई, ईडी, हेमंत सोरेन, बसंत सोरेन, रवि केजरीवाल, रमेश केजरीवाल, राजीव अग्रवाल एवं अन्य को प्रतिवादी बनाया गया है।