रांची: झारखंड हाई कोर्ट ने हिनू रास्ता विवाद में याचिकाकर्ता बसंती कच्छप पर एक लाख का जुर्माना लगाया। साथ ही महिला के अधिवक्ता पर भी कारवाई करने का आदेश दिया है।
दरअसल, गीता देवी की ओर से हिनू के न्यू साकेत नगर में रास्ता बंद करने को लेकर एक याचिका दायर की गयी थी। याचिका में कोर्ट से सड़क बनवाने की मांग की गयी थी।
हाई कोर्ट ने जुर्माना लगाते हुए कहा…
कोर्ट ने पूर्व में जिला प्रशासन को महिला को बाउंड्रीवॉल तोड़कर रास्ता देने की बात कही थी। इसके बाद विपक्षी पार्टी ने हस्तक्षेप याचिका दायर की।
इस पर हाई कोर्ट ने जुर्माना लगाते हुए कहा कि हस्तक्षेप याचिका दायर करते हुए याचिकाकर्ता का यह कहना कि नगर निगम एक अवैध संस्था है और जमीन के मालिकाना हक तय करने की जिम्मेदारी निगम की नहीं है। क्योंकि रांची जिला शेड्यूल जिला है।
कोर्ट ने इसे गलत बताया। वहीं, कोर्ट ने जमीन संबधी मामलों के लिये सिविल कोर्ट जाने की बात भी कही है