झारखंड

हजारीबाग बड़कागांव गोलीकांड मामले में 22 मार्च को सुनाया जायेगा फैसला

बड़कागांव गोलीकांड का मामला वर्ष 2016 में दर्ज किया गया था

रांची: झारखंड के चर्चित बड़कागांव गोलीकांड मामले में कोर्ट अपना फैसला मंगलवार 22 मार्च को को सुनाएगी। दोनों पक्षों की बहस पूरी होने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है।

बड़कागांव गोली कांड से जुड़े मामले में कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद के पिता राज्य के पूर्व मंत्री योगेंद्र साव को गंभीर आरोपों के तहत जेल भेजा गया है। इस मामले में रांची व्यवहार न्यायालय के अपर न्यायुक्त विशाल श्रीवास्तव की अदालत फैसला सुनाएगी।

उल्लेखनीय है कि हजारीबाग के बड़कागांव गोलीकांड का मामला वर्ष 2016 में दर्ज किया गया था। इस मामले में योगेंद्र साव और पूर्व विधायक निर्मला देवी ने स्थानीय ग्रामीणों के साथ मिलकर वर्ष 2015 में एनटीपीसी के खिलाफ बड़कागांव, हजारीबाग में कफन सत्याग्रह किया था।

शासन-प्रशासन ने इस आंदोलन खत्म कराने की पूरी कोशिश की थी।कई दौर की बातचीत बेनतीजा रहने के बाद बड़कागांव की विधायक निर्मला देवी को गिरफ्तार कर लिया गया था।

लेकिन ग्रामीणों ने पुलिस पर पथराव कर विधायक निर्मला देवी को पुलिस हिरासत से छुड़ा लिया। पुलिस-पब्लिक में हिंसक झड़प के बाद पहले लाठीचार्ज और फिर पुलिस ने फायरिंग की थी, इसमें कई ग्रामीणों की मौत हो गई थी।

इस मामले में विधायक अंबा के पिता योगेंद्र साव के खिलाफ जिला प्रशासन ने दो दर्जन से अधिक मामले दर्ज किए थे। इनमें से अब तक 11 मामलों में योगेंद्र साव अदालत से बरी हो चुके हैं।

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