Homeझारखंडझारखंड हाई कोर्ट से लालू यादव को नहीं मिली जमानत, सुनवाई टली

झारखंड हाई कोर्ट से लालू यादव को नहीं मिली जमानत, सुनवाई टली

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रांची: चारा घोटाले के सजायाफ्ता लालू प्रसाद यादव को निराशा हाथ लगी है। हाई कोर्ट में जज के नहीं बैठने की वजह से शुक्रवार को जमानत याचिका पर सुनवाई नहीं हो सकी।

लालू यादव की जमानत याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस अपरेश सिंह की अदालत में यह मामला सुनवाई के लिए सूचीबद्ध था।

जमानत याचिका पर पिछली सुनवाई 11 मार्च को हुई थी। तब अगली सुनवाई के लिए एक अप्रैल की तिथि तय करते हुए अदालत सीबीआई से मामले में रिपोर्ट देने कहा था।

अब अगले हफ्ते लालू यादव की जमानत याचिका पर सुनवाई होगी। पिछली सुनवाई के दौरान अदालत ने इस मामले में सीबीआइ कोर्ट से रिकार्ड (एलसीआर) मंगाने का निर्देश दिया था।

चारा घोटाला के करीब 65 ट्रंक दस्तावेज हाई कोर्ट पहुंचाया गया है। अगली सुनवाई पर लालू प्रसाद की ओर से जमानत दिए जाने पर बहस की जाएगी।

लालू प्रसाद यादव ने चारा घोटाला के डोरंडा कोषागार मामले में पांच साल की जेल और 60 लाख जुर्माना वाले सीबीआइ कोर्ट के आदेश के खिलाफ झारखंड हाई कोर्ट में अपील दाखिल की है।

लालू के छोटे बेटे तेजस्वी यादव ने पिता की बिगड़ती सेहत पर चिंता जताई है

साथ ही उनकी ओर से जमानत के लिए भी आवेदन दिया गया है। लालू की ओर से जमानत याचिका में बढ़ती उम्र और 17 प्रकार की बीमारी होने का हवाला दिया गया है।

साथ ही यह भी कहा गया कि उन्होंने इस मामले में सजा की आधी अवधि जेल में बिता दी है। इस आधार पर उन्हें जमानत की सुविधा मिलनी चाहिए।

कोर्ट के आदेशानुसार सीबीआइ भी अदालत में लालू की जमानत याचिका पर अपना जवाब दाखिल करेगी।

इधर, लालू यादव की जमानत को लेकर बिहार-झारखंड के राजद नेता-कार्यकर्ता और लालू परिवार की निगाहें हाईकोर्ट पर टिकी रहीं लेकिन सुनवाई नहीं होने से उन्हें मायूसी हाथ लगी।

लालू के छोटे बेटे तेजस्वी यादव ने पिता की बिगड़ती सेहत पर चिंता जताई है। उन्होंने लालू की जल्द रिकवरी के लिए लोगों से दुआ करने की अपील की है।

उल्लेखनीय है कि सीबीआइ कोर्ट के डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी मामले में लालू प्रसाद यादव को पांच साल और 60 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।

झारखंड हाई कोर्ट में लालू यादव की जमानत पर शुक्रवार को दिन के 11 बजे सुनवाई होनी थी लेकिन जज के अनुपस्थित रहने के कारण लालू की जमानत पर फैसला नहीं हो सका।

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