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झारखंड हाई कोर्ट से जमानत के लिए सोनू अग्रवाल और विनीत अग्रवाल को करना होगा इंतज़ार

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रांची: झारखंड हाई कोर्ट से व्यवसायी सोनू अग्रवाल और विनीत अग्रवाल को जमानत के लिए इंतजार करना होगा।

हाई कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस आर मुखोपाध्याय और जस्टिस राजेश कुमार की बेंच ने दोनों आरोपियों की ओर से दाखिल जमानत अर्जी पर सोमवार को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है।

18 अप्रैल को सुनाया जाएगा फैसला

हाई कोर्ट की डबल बेंच ने दोनों की जमानत याचिका पर अपना फैसला सुनाने के लिए 18 अप्रैल की तिथि निर्धारित की है।

उल्लेखनीय है कि पिछली सुनवाई के दौरान झारखंड हाईकोर्ट ने व्यवसायी सोनू अग्रवाल एवं अन्य की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए मामले से जुड़े सभी पक्षों को सुनने के बाद सुनवाई के लिए सोमवार की तिथि निर्धारित की थी।

प्रार्थी अमित अग्रवाल उर्फ सोनू अग्रवाल की ओर से सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता मनिंदर सिंह, झारखंड हाई कोर्ट के अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा, ऋषभ कुमार और अर्पण मिश्रा ने अदालत के समक्ष पक्ष रखा था।

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