रांची: भाजपा सांसद निशिकांत दुबे की पत्नी अनामिका गौतम (Anamika Gautam) को देवघर जमीन खरीद मामले में सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है।
जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस एम एम सुंदरेश की खंडपीठ ने झारखंड सरकार (Jharkhand Government) की एसएलपी पर सुनवाई करते हुए नोटिस जारी किया।
हाईकोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद प्राथमिकी निरस्त कर दी थी
झारखंड हाईकोर्ट ने अनामिका गौतम के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को निरस्त कर दिया था। इसके खिलाफ झारखंड सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी।
विष्णुकांत झा ने अनामिका गौतम पर गलत तरीके से जमीन खरीदने का आरोप लगाया था। जिस जमीन की मार्केट वैल्यू लगभग 19 करोड़ रुपए है, उसकी रजिस्ट्री 3 करोड़ रुपए में हुई है।
इससे सरकारी राजस्व काे भी क्षति पहुंचाई गई है। अनामिका गाैतम दर्ज प्राथमिकी काे रद्द कराने के लिए झारखंड हाइकाेर्ट गईं थीं।
याचिका में कहा गया था जमीन की बिक्री सिर्फ तीन करोड़ रुपये में की गयी है जबकि सरकार की ओर से निर्धारित दर से इसकी कीमत करीब 19 करोड़ रुपये है। हाईकोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद प्राथमिकी निरस्त कर दी थी।
हाइकाेर्ट ने 13 दिसंबर 2021 काे दाेनाें प्राथमिकी रद्द कर दी थी
हाइकाेर्ट ने 13 दिसंबर 2021 काे दाेनाें प्राथमिकी रद्द कर दी थी। झारखंड के प्राथमिकी रद्द करने के आदेश काे चुनाैती देते हुए झारखंड सरकार ने सुप्रीम काेर्ट में विशेष अनुमति याचिका दायर की।
सरकार की याचिका काे सुप्रीम काेर्ट ने सुनवाई के लिए स्वीकार करते हुए अनामिका गाैतम काे नाेटिस जारी करने का निर्देश दिया है।