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रांची धुर्वा में हुए गैंगरेप मामले में तीन दोषी करार, फैसला 13 को

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रांची: रांची पोक्सो के विशेष न्यायाधीश आसिफ इकबाल की अदालत ने सोमवार को कांके निवासी नाबालिग लड़की से धुर्वा में गैंगरेप मामले में तीन को दोषी करार दिया है।

उनकी सजा की बिंदु पर 13 अप्रैल काे सुनवाई होगी। मामला एक मई 2019 का है। इस संबंध में धुर्वा थाना में नाबालिग के बयान पर अज्ञात के खिलाफ दो मई 2019 को प्राथमिकी दर्ज की गयी थी। अनुसंधान के क्रम में तीनों आरोपितों को धुर्वा पुलिस ने गिरफ्तार किया था।

मामले में अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक माेहन रजक ने पैरवी की। अभियोजन की ओर से दस गवाह पेश किया गया।

क्या है मामला

प्राथमिकी में नाबालिग ने कहा है कि एक मई 2019 को अपने दोस्त के साथ एक शादी से रामगढ़ से लौटी थी। शालीमार मार्केट के पास रात 11:30 बजे उसके स्कूटी का चाबी खो गया था।

उसे वे लोग खोज रहे थे। उसी समय शालीमार्केट में बैठे तीन युवक आये और उसके पुरूष दोस्त को मारपीट कर भगा दिया और नाबालिग को लेकर मौसी बाड़ी के ओर चले गये।

वहां उसके साथ बारी-बारी से दुष्कर्म किया। घटना की जानकारी पुलिस और किसी काे देने पर जान मारने की धमकी दी। दाे मई 2019 नाबालिग धुर्वा थाना पहुंची और तीन अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी थी़।

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