सरायकेला: प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश विजय कुमार (Vijay Kumar) की अदालत ने सोमवार को पत्नी की हत्या करने के एक मामले की सुनवाई करते हुए पति नवीन महतो को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
मामले का दोषी पाते हुए प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने अभियुक्त नवीन महतो को सश्रम आजीवन कारावास की सजा के साथ-साथ 5000 रुपये जुर्माना की सजा भी सुनाई है।
जुर्माना अर्थदंड नहीं अदा कर पाने की स्थिति में अभियुक्त को छह महीने अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी।
मृतका मिठूरानी महतो के पिता कमलाकांत महतो की शिकायत पर आदित्यपुर थाना में मामला दर्ज कराया गया था।
इसमें उन्होंने बताया था कि वर्ष 2000 में हिंदू रीति रिवाज के साथ उन्होंने अपनी बेटी मिठूरानी महतो की शादी नवीन महतो के साथ की थी।
नवीन महतो शुरू से ही आदित्यपुर में रहकर काम करता था और उसकी पत्नी मिठूरानी महतो अपने दोनों बच्चों के साथ गांव में रहती थी।
महतो घर में खून से लथपथ जमीन पर पड़ी थी
दो महीने पहले मिठूरानी महतो को पता चला कि नवीन महतो अपने घर के पीछे वाली विधवा औरत के साथ गलत संबंध रखता है।
इसके बाद मिठूरानी महतो अपने दोनों बच्चों को अपनी सास के पास छोड़कर विद्युतनगर में अपने पति के साथ रहने लगी।
घटना से दो दिन पहले मिठूरानी का लड़का अपनी मां से फोन पर हाल-चाल पूछ रहा था, तो उस समय नवीन महतो अपनी पत्नी को भद्दी-भद्दी गालियां दे रहा था।
नौ जनवरी 2019 की अहले सुबह सूचना मिली कि मिठूरानी महतो की हत्या हो गई है।
इसके बाद गांव के अन्य लोगों के साथ विद्युतनगर जाकर देखा तो उनकी बेटी मिठूरानी महतो घर में खून से लथपथ जमीन पर पड़ी थी।