सरायकेला: जिले के आदित्यपुर स्थित ऑटो क्लस्टर सभागार (Auto Cluster Auditorium) में शनिवार को समेकित जनजाति विकास अभिकरण की ओर से SC-ST सुरक्षा व वनाधिकार अधिनियम पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया।
धर्म परिवर्तन करने पर ही SC-Act का लाभ मिलेगा
उपायुक्त अरवा राजकमल ने बताया कि ST को धर्म परिवर्तन के बावजूद ST-Act का लाभ मिल सकता है लेकिन SC को इस प्रकार का लाभ नहीं मिलेगा।
उन्होंने कहा कि SC को केवल हिंदु के धर्म मसलन बौद्ध, जैन, सिख आदि धर्म परिवर्तन करने पर ही एससी एक्ट (SC-Act) का लाभ मिलेगा।
वनाधिकार Act के बाबत उन्होंने जिला कल्याण पदाधिकारी और सीओ को सही व्यक्ति को ही पट्टा देने का निर्देश दिया।
जंगल से जुड़े होने और उन्हें वनों की रक्षा करने वाला बताया
उन्होंने आदिवासी का जीवन जंगल से जुड़े होने और उन्हें वनों की रक्षा करने वाला बताया। उन्होंने स्थानीय ग्रामीणों को समिति बनाकर सामुदायिक वन पट्टा देने की सिफारिश की।
कार्यशाला में SC-ST Act पर अधिवक्ता नाईकी हेम्ब्रम ने विचार रखा और प्रश्नोत्तरी के माध्यम से उपस्थित लोगों को अधिनियम के महत्वपूर्ण बातों की जानकारी दी।
इस दौरान वनाधिकार अधिनियम के बारे में सोहन लाल कुमार (Sohan Lal Kumar) ने विस्तार से जानकारी दी और प्रश्नोत्तरी के माध्यम से लोगों के शंका का समाधान किया।
कार्यशाला में शामिल ग्रामीणों ने वनाधिकार अधिनियम के इम्प्लीटेशन में सीन विभाग को सबसे बड़ा अड़चन बताया।
इस मौके पर SP आनंद प्रकाश, अपर उपायुक्त सुबोध कुमार, अनुमंडल पदाधिकारी राम कृष्ण कुमार, जिला कल्याण पदाधिकारी लक्ष्मण हरिजन, SDPO हरविंदर सिंह, DSP (मुख्यालय) चंदन वत्स आदि मौजूद रहे।