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Jharkhand School Reopen : झारखंड के स्कूलों में फिर से लौटेगी रौनक, सरकार ने जारी की गाइडलाइन

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रांची: राज्य भर में स्कूल खोलने ( Jharkhand School Reopen) पर सरकार ने फैसला लिया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार द्वारा आयोजित बैठक की अध्यक्षता की।

बैठक में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, मुख्यसचिव सुखदेव सिंह, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव राजीव अरुण एक्का, मुख्यमंत्री के सचिव विनय कुमार चौबे, सचिव अमिताभ कौशल उपस्थित थे।

Jharkhadn School Reopen: The schools of Jharkhand will return again, the government has issued guidelines

सरकार ने जारी किया ये गाइडलाइन

1. रांची, पूर्वी सिंहभूम, चतरा, देवघर, सराइकेला, सिमडेगा, बोकारो में विद्यालय में कक्षा 9 एवं इससे ऊपर की कक्षा के संचालन की अनुमति दी गयी। उक्त जिलों में कक्षा 9 एवं इससे ऊपर की कक्षा के विद्यार्थी के लिए कोचिंग संस्थान भी खोलने की अनुमति दी गयी।
2. शेष ज़िलों में विद्यालय में कक्षा 1 एवं इससे ऊपर कि कक्षा के संचालन की अनुमति दी गयी।उक्त जिलों में कक्षा 1एवं इससे ऊपर की कक्षा के विद्यार्थी के लिए कोचिंग संस्थान भी खोलने की अनुमति दी गयी।

Jharkhadn School Reopen: The schools of Jharkhand will return again, the government has issued guidelines

3. उच्च शिक्षा के संस्थान जैसे कॉलेज, यूनिवर्सिटी, आई टी आई के खोलने की अनुमति दी गयी।
4. सभी जिम, खिलाड़ियों के लिए स्विमिंग पूल और स्टेडियम खोलने की अनुमति दी गयी।
5. बिना दर्शक के खेलकूद आयोजित करने की अनुमति दी गयी।
6. खुले में 200 से अधिक व्यक्ति का एकत्रित होना प्रतिबंधित होगा।

Jharkhadn School Reopen: The schools of Jharkhand will return again, the government has issued guidelines

7. बंद जगह में 200 से अधिक व्यक्ति या जगह की 50 % क्षमता ,जो कम हो,का एकत्रित होना प्रतिबंधित होगा।
8. भारत सरकार, राज्य सरकार एवं अन्य के द्वारा आयोजित  ऑफ़्लाइन परीक्षा की अनुमति दी गयी। विद्यालय मे अनु मान्य कक्षा में तथा उच्च शैक्षणिक संस्थानों जैसे यूनिवर्सिटी, कॉलेज, आई टी आई में ऑफलाइन परीक्षा की अनुमति दी गयी।
9. सभी सरकारी और निजी कार्यालय में शत प्रतिशत कर्मी की उपस्थिति की अनुमति दी गयी।
10. सभी पार्क और पर्यटन स्थल बंद रहेंगे।

Jharkhadn School Reopen: The schools of Jharkhand will return again, the government has issued guidelines

11. रेस्तरां, बार, सिनेमा हाल, दुकान एवं शॉपिंग माल में एक समय में क्षमता का 50% से अधिक व्यक्ति उपस्थित नहीं रहेंगे।
12. सभी दुकान ( रेस्तरां, बार, दवा की दुकान, पेट्रोल पम्प को छोड़कर) अधिकतम 8 बजे अपराहन तक ही खुलेंगे।
13. मेले, जुलूस और प्रदर्शनी प्रतिबंधित रहेंगे।
14. भारत सरकार के आदेश के आलोक में सार्वजनिक स्थल पर मास्क पहनना अनिवार्य है।
15. भारत सरकार के आदेश के आलोक में सार्वजनिक स्थल पर दो गज की दूरी (सामाजिक दूरी) का अनुपालन किया जाए।

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