दुमका में शादी की नियत से नाबालिग लड़की का अपहरण करने वाले को 10 साल की सजा

News Aroma Media
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दुमका : द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राकेश कुमार के न्यायालय ने शादी की नियत से नाबालिग का अपहरण (Kidnapping) करने वाले भागलपुर जिला के नाथनगर, करौली ओपी थाना क्षेत्र के पचेदी गांव निवासी रंजीत मिश्रा को दाेषी करार देते हुए 10 साल के सश्रम कारावास व 25 हजार रुपये नगद जुर्माना का सजा सुनाई।

जुर्माना की रकम अदा नहीं करने पर एक साल अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।

अभियोजन पक्ष की ओर से एपीपी चंपा देवी एवं बचाव पक्ष से अधिवक्ता जयंत कुमार सिन्हा ने बहस की। एएसआइ बिरेंद्र कुमार ने पैरवी की।

नगर थाना क्षेत्र के गिलानपाड़ा की रहने वाली किशोरी तीन अप्रैल 2017 को गायब हो गई। मां ने सात दिन के बाद नगर थाना में बेटी के अपहरण का मामला दर्ज कराते हुए रंजीत कुमार मिश्र को आरोपित बनाया।

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