Homeझारखंडदुमका में शादी की नियत से नाबालिग लड़की का अपहरण करने वाले...

दुमका में शादी की नियत से नाबालिग लड़की का अपहरण करने वाले को 10 साल की सजा

Published on

spot_img

दुमका : द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राकेश कुमार के न्यायालय ने शादी की नियत से नाबालिग का अपहरण (Kidnapping) करने वाले भागलपुर जिला के नाथनगर, करौली ओपी थाना क्षेत्र के पचेदी गांव निवासी रंजीत मिश्रा को दाेषी करार देते हुए 10 साल के सश्रम कारावास व 25 हजार रुपये नगद जुर्माना का सजा सुनाई।

जुर्माना की रकम अदा नहीं करने पर एक साल अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।

अभियोजन पक्ष की ओर से एपीपी चंपा देवी एवं बचाव पक्ष से अधिवक्ता जयंत कुमार सिन्हा ने बहस की। एएसआइ बिरेंद्र कुमार ने पैरवी की।

नगर थाना क्षेत्र के गिलानपाड़ा की रहने वाली किशोरी तीन अप्रैल 2017 को गायब हो गई। मां ने सात दिन के बाद नगर थाना में बेटी के अपहरण का मामला दर्ज कराते हुए रंजीत कुमार मिश्र को आरोपित बनाया।

spot_img

Latest articles

साहिबगंज में करमा विसर्जन के दौरान 8 वर्षीय बच्चे की नहर में डूबने से मौत

Jharkhand News: मंगलवार को करमा विसर्जन के दौरान एक दुखद हादसा हो गया। 8...

प्रेम प्रसंग में बाधा बने मां-बाप तो, सनकी आशिक ने कर दी हत्या ; दो बहनें घायल

Jharkhand News: झारखंड के दुमका जिले के शिकारीपाड़ा थाना क्षेत्र के सुंदरा फलान गांव...

खबरें और भी हैं...

साहिबगंज में करमा विसर्जन के दौरान 8 वर्षीय बच्चे की नहर में डूबने से मौत

Jharkhand News: मंगलवार को करमा विसर्जन के दौरान एक दुखद हादसा हो गया। 8...