गुमला: एडीजे -4 अंजनी अनुज की अदालत ने सोमवार को अपनी चाची की हत्या के अभियुक्त बेरीटोली निवासी रोपा उरांव को आजीवन कारावास और 25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। घटना 23 जुलाई 2019 की है।
रोपा उरांव ने अपनी चाची घूरन देवी की टांगी से काटकर हत्या कर दी थी। आरोपित ने अपनी चाची से कुआं निर्माण के लिए कुछ रुपये उधार में लिए थे।
रुपये मांगने पर पर वह टाल मटोल किया करता था। इसी बात को लेकर आरोपित रोपा उरांव और चाची के बीच कहासुनी हुई और रोपा उरांव गुस्से में आकर अपनी चाची की हत्या कर दी।
घटना के वक्त आरोपित नशे की हालत में था। मृतका की पुत्री झालमणि कुमारी के बयान पर पुसो थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई थी।
इस मुकदमें में अभियोजन पक्ष से अपर लोक अभियोजक मो.जावेद हुसैन ने पैरवी की।