रांची: ED के विशेष न्यायाधीश प्रभात कुमार शर्मा की अदालत ने बुधवार को चार करोड़ के मनी लांड्रिंग (money laundering) मामले में उग्रवादी विनोद गंझु (Vinod Ganjhu) की जमानत याचिका खारिज कर दी। मामला मगध-आम्रपाली कोल खनन परियोजना से जुड़ा है।
उग्रवादी कमांडर विनोद गंझु और प्रदीप राम सहित छह आरोपितों के खिलाफ अक्टूबर 2021 में आरोप गठन किया था।
उग्रवादियों के परिवार की भी संपत्ति भी जब्त की गयी थी
आरोप गठन के दौरान उग्रवादी विनोद गंझु और प्रदीप राम अपने आप को निर्दोष बताया था। उल्लेखनीय है कि टेरर फंडिंग मामले को लेकर झारखंड पुलिस ने इडी को जानकारी दी थी कि उग्रवादियों ने कोयला व्यवसायी से लेवी वसूल कर काफी संपत्ति बनायी है।
इस संपत्ति को उग्रवादी संगठन को मजबूत करने में लगाते हैं। उसके बाद ईडी ने इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कर उसकी चल-अचल संपत्ति भी जब्त की थी। उग्रवादियों के परिवार की भी संपत्ति भी जब्त की गयी थी।