रांची: अपर न्यायायुक्त एमके वर्मा की अदालत ने गुरुवार को त्रिकोणीय प्रेम प्रसंग में युवक की हत्या के आरोपित को दोषी करार दिया है। अदालत नौ मई को सजा सुनाएगी।
मामला दशमफाल थाना क्षेत्र के भुइसुडीह गांव का है। अभियुक्त सुभाष मुंडा एवं मृतक राम चरण मुंडा का एक ही लड़की से प्रेम प्रसंग चल रहा था।
सुनवाई के दौरान अभियुक्त के खिलाफ 10 गवाह पेश किए गए
प्रेमिका का किसी अन्य युवक से बातचीत करना सुभाष को नागवार गुजरा। 23 दिसंबर, 2018 की रात जब राम चरण मुंडा अपने दोस्तों के साथ बिरसा उद्यमिता केंद्र में सोया था उसी समय सुभाष मुंडा गाड़ी ठीक करने वाले औजार से सिर कूच कर हत्या कर दी।
मृतक के मामा के बयान पर दशम फाल थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। अभियोजन पक्ष की ओर से केस की पैरवी एपीपी मोहन कुमार ने की। सुनवाई के दौरान अभियुक्त के खिलाफ 10 गवाह पेश किए गए।