रामगढ़: रामगढ़ जिले में पंचायत चुनाव के मद्देनजर ड्राई डे की घोषणा डीसी माधवी मिश्रा ने कर दी है।
उन्होंने बताया कि प्रथम चरण में चितरपुर, गोला और दुलमी प्रखंड में मतदान होने हैं।
14 मई को होने वाले मतदान के मद्देनजर 48 घंटे पहले ड्राई डे लागू कर दिया गया है। नियमानुसार 12 मई से 14 मई तक इन तीनों प्रखंडों में शराब की दुकानें पूरी तरीके से बंद रहेंगी।
28 मई के प्रातः सात बजे तक सभी शराब की दुकानें बंद रहेंगी
डीसी माधवी मिश्रा ने मतदान क्षेत्र में मतदान के लिए नियत समय की समाप्ति के 48 घंटा पूर्व से लेकर मतदान समाप्ति के अगले दिन प्रातः 7:00 बजे तक की अवधि में मतदान वाले प्रखंडों (नगर पालिका क्षेत्र एवं छावनी क्षेत्र को छोड़कर) के मतदान क्षेत्रों में ड्राई- डे घोषित किया है।
14 मई को होने वाले प्रथम चरण के चुनाव के मद्देनजर दुलमी, चितरपुर एवं गोला प्रखंड में दिनांक 12 मई के अपराहन तीन से 15 मई के प्रातः सात बजे तक शराब की दुकानें बंद रहेंगी।
24 मई को होने वाले तृतीय चरण के चुनाव के लिए पतरातु एवं रामगढ़ प्रखंड में 22 मई के अपराहन तीन से 25 मई के प्रातः सात बजे तक शराब की दुकानें बंद रहेंगी।
चतुर्थ चरण के चुनाव के लिए मांडू प्रखंड में 25 मई के अपराहन तीन से 28 मई के प्रातः सात बजे तक सभी शराब की दुकानें बंद रहेंगी।
प्रतिबंधों का सख्ती से अनुपालन किया जाएगा
ड्राई डे की अवधि के दौरान मतदान क्षेत्रों के अंतर्गत आने वाली सभी प्रकार की शराब दुकानें, बार एवं रेस्तरां, क्लब, कैंटीन सहित अन्य सभी उत्पाद अनुज्ञप्ति प्राप्त परिसर बंद रहेंगे।
उक्त वर्णित अवधि के दौरान किसी होटल, रेस्टोरेंट, क्लब या अन्य ऐसे प्रतिष्ठान में शराब की ना तो बिक्री की जा सकेगी और ना ही उपलब्ध कराया जा सकेगा।
भोजनालय, दुकान या किसी अन्य सार्वजनिक या निजी स्थान में भी शराब की बिक्री नहीं की जा सकेगी और ना ही वितरण होने दिया जाएगा।
किसी भी प्रकार के अनलाइसेंस्ड प्रेमिसेस में शराब के भंडारण हेतु लगाए गए प्रतिबंधों का सख्ती से अनुपालन किया जाएगा।