Homeझारखंडखूंटी में अफीम तस्कर को 12 वर्ष सश्रम कारावास की सजा

खूंटी में अफीम तस्कर को 12 वर्ष सश्रम कारावास की सजा

spot_img
spot_img

खूंटी: डीएएसजे1 संजय कुमार (नंबर दो) की अदालत ने शुकग्रवार को एनडीपीएस एक्ट (NDPS Act) के अभियुक्त बिरसा हस्सापूर्ति को 12 साल के सश्रम कारावास और एक लाख रुपये के जुर्माना की सजा सुनाया।

बिरसा के खिलाफ अड़की थाना कांड संख्या 69/ 20 दर्ज है। बिरसा हस्सापूर्ति मुरहू थाना के बारूहातू गांव के भोनी हस्सापूर्ति का बेटा है।

जानकारी के अनुसार, अड़की थाना क्षेत्र से डुंडी मोड़ के पास 17 अगस्त 2020 को अवैध डोडा के साथ गिरफ्तार बिरसा को किया गया था।

एक लाख जुर्माने की सजा सुनायी

उसकी निशानदेही पर रिंग रोड दलादली के पास से तस्करी कर बिक्री के लिए ले जा रहे पिकअप वैन में लदे भारी मात्रा में डोडा बरामद किया गया था।

कोर्ट ने एनडीपीएस एक्ट की धारा 15(सी) के तहत उसे 12 साल के सश्रम कारावास और एक लाख जुर्माने की सजा सुनायी।

Latest articles

4 साल की बच्ची से दुष्कर्म, आरोपी कर्मदेव जेल भेजा गया

Rape Case: रांची के चान्हो थाना क्षेत्र के मुरतो गांव में शुक्रवार को एक...

कोको गॉफ ने जीता फ्रेंच ओपन 2025 वूमेन्स सिंगल्स खिताब, सबालेंका को हराया

Jharkhand News: विश्व की नंबर-2 टेनिस खिलाड़ी कोको गॉफ ने 7 जून को रोलां...

मिर्च पाउडर झोंककर धारदार हथियार से बेरहमी से की हत्या

Jharkhand News: खूंटी जिले के मुरहू थाना क्षेत्र अंतर्गत खटंगा गांव में शुक्रवार देर...

खबरें और भी हैं...

4 साल की बच्ची से दुष्कर्म, आरोपी कर्मदेव जेल भेजा गया

Rape Case: रांची के चान्हो थाना क्षेत्र के मुरतो गांव में शुक्रवार को एक...

कोको गॉफ ने जीता फ्रेंच ओपन 2025 वूमेन्स सिंगल्स खिताब, सबालेंका को हराया

Jharkhand News: विश्व की नंबर-2 टेनिस खिलाड़ी कोको गॉफ ने 7 जून को रोलां...