रांची: रांची नगर निगम क्षेत्र में सर्किल रेट के आधार पर वसूलने का काम शुरू होगा। झारखंड नगर पालिका संपत्ति कर नियमावली में संशोधन के बाद यह तय हो गया।
संशोधन के तहत रांची नगर निगम क्षेत्र में सर्किल रेट के आधार पर उद्भूत पूंजी मूल्य संपत्ति कर की गणना सूडा एवं पीएमयू (च्वाइस कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड) के दिशा-निर्देश पर संशोधित डिमांड तैयार किया गया है।
इसके तहत टैक्स लिया जाएगा। सोमवार को उप नगर आयुक्त रजनीश कुमार ने पूंजी मूल्य के आधार पर तैयार किए गए डिमांड और आकलन की पूरी प्रक्रिया का प्रदर्शन देखा।
उन्होंने मेसर्स श्री पब्लिकेशन और राज्य सरकार के पीएमयू मेसर्स च्वाइस कंसल्टेंसी प्रा.लि. को नए गणना के आधार पर जल्द से जल्द टैक्स कलेक्शन का कार्य शुरू करने का निर्देश दिया।
वर्षा जल संचयन कराकर 31 मार्च 2022 के पहले सूचना देने वालों को राहत मिलेगी। इस संबंध में उप नगर आयुक्त रजनीश कुमार ने कहा कि ऐसे लोगों का वर्षा जल संचयन की पेनल्टी राशि इस वित्तीय वर्ष से विलोपित रहेगी।
मालूम हो कि नगर निगम अभी तीन हजार वर्ग फीट में बने घरों के डेढ़ गुना टैक्स लेता है।
घर-घर जाकर लोगों को दे जानकारी
उप नगर आयुक्त ने श्री पब्लिकेशन के प्रतिनिधि को स्पष्ट कहा कि सभी होल्डिंग टैक्स धारकों को पूर्व की गणना और वर्तमान में की गई गणना, नियम एवं उप नियमों के साथ एक सूचना पत्र के माध्यम से सूचित करें।
इसके आलावा सभी को एसएमएस के माध्यम से भी यह सूचना उपलब्ध कराएं।
उन्होंने कहा कि एजेंसी के प्रतिनिधि वार्ड में जाकर सभी लोगों को नए टैक्स प्रणाली के बारे में पूरी जानकारी दें, ताकि, किसी को अनावश्यक रूप से बिना परेशान करते हुए टैक्स की राशि का संग्रहण किया जाए।