झारखंड

रांची में नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने के मामले में दोषी शेख गुड्डन को 20 साल की सजा

जुर्माना नहीं देने पर अतिरिक्त 6 माह की सजा काटनी होगी

रांची: पॉक्सो के विशेष न्यायाधीश आसिफ इकबाल की अदालत ने मंगलवार को नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म (Rape) करने के मामले में दोषी शेख गुड्डन को 20 साल की सजा सुनाई है।

साथ ही 25 हजार का जुर्माना लगाया है। जुर्माना नहीं देने पर अतिरिक्त 6 माह की सजा काटनी होगी।

दोषी को भादवि की दो धाराओं में सजा सुनायी गयी है। धारा 376 में 20 साल की सजा और 20 हजार का जुर्माना लगाया गया है, जबकि धारा 363 के तहत पांच साल की सजा और पांच हजार का जुर्माना लगाया गया है।

मामले की जानकारी विशेष लोक अभियोजक मोहन कुमार रजक ने दी।

क्या है मामला

अनगड़ा थाना क्षेत्र इलाके में छह जून, 2019 को नाबालिग सुबह 9:00 बजे तालाब में नहाने गई थी। इसी दौरान शेख गुड्डन ने उसका अपहरण कर लिया।

इसके बाद शेख गुड्डन ने लड़की को शादी का झांसा दिया और उसके साथ दुष्कर्म को अंजाम दिया। इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से कुल आठ और बचाव पक्ष की ओर एक गवाह प्रस्तुत किए गए थे।

दोनों पक्षों के गवाह और साक्ष्य के आधार पर कोर्ट ने विभिन्न धाराओं में आरोपित को बीते 10 मई को दोषी ठहराया था।

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