कोडरमा: जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय तरुण कुमार की कोर्ट (Court) ने बुधवार को चंदवारा के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता कवि कुमार की हत्या के मामले में दो लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई है।
कोर्ट ने दोनों दोषियों पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। एक अन्य आरोपित के नाबालिग होने के कारण उसका मामला किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष विचाराधीन है।
दोषियों के अर्थदंड नहीं देने पर एक साल का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा।
अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता राजीव कुमार सिंह और पीपी बलिराम सिंह ने कोर्ट में पैरवी की। अधिवक्ता राजीव ने बताया कि यह मामला 2016 का है। इस मामले में 12 गवाह कोर्ट में पेश हुए थे।
कोर्ट ने दोनों को उम्र कैद की सजा सुनाई
गवाहों व सुबूतों के आधार पर अदालत ने चंदवारा निवासी मेराज और इम्तियाज को दोषी पाया है।
कोर्ट ने दोनों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। उन्होंने बताया कि इस मामले में तीन आरोपितों के खिलाफ चार्जशीट लगायी गयी थी। इसमें से एक आरोपित नाबालिग है।
उल्लेखनीय है कि कवि कुमार गुप्ता सरस्वती शिशु मंदिर में आचार्य थे। वह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सक्रिय कार्यकर्ता थे। 2016 में इनका शव गौरी नदी में मिला था।