रामगढ़: रामगढ़ व्यवहार न्यायालय के एडीजे वन राधा कृष्ण (ADJ One Radha Krishna) की अदालत में पत्नी के हत्यारे सीसीएल के इंजीनियर और रेप का प्रयास करने वाले आरोपित को दोषी करार दिया है।
गवाहों और सबूतों के आधार पर कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है। हालांकि अभी तक सजा के बिंदु पर सुनवाई नहीं हुई है। लेकिन अब यह तय हो गया है कि इन दोनों आरोपियों को सजा जरूर मिलेगी।
लोक अभियोजक एसके शुक्ला ने बताया कि पहली घटना भुरकुंडा थाना से जुड़ी हुई है। थाना कांड संख्या 261/16 दिनांक 16 सितंबर 2016 को हुई थी।
आठ गवाहों के बयान के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी पाया है
सीसीएल इंजीनियर आलोक बेहरा ने अपनी पत्नी तान्या पर चाकू से हमला किया था और उसकी हत्या कर दी थी।
इस मामले में पुलिस ने चार्जशीट दाखिल किया और 10 गवाहों के आधार पर कोर्ट ने उसे दोषी करार दिया। 21 मई को सजा के बिंदु पर सुनवाई होनी है।
एडीजे वन राधाकृष्ण की अदालत में शुक्रवार को युवती के साथ दुष्कर्म के प्रयास के आरोपित गुलाम सरवर को दोषी करार दिया है।
सजा के बिंदु पर 25 मई को सुनवाई होगी। लोक अभियोजक ने बताया कि घटना गोला थाना क्षेत्र में 13 अप्रैल 2013 को हुई थी।
आरोपी गुलाम सरवर ने युवती को जंगल में ले जाकर दुष्कर्म करने का प्रयास किया था। आठ गवाहों के बयान के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी पाया है।