रांची: झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) में अब झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) स्नातक स्तरीय परीक्षा संचालन संशोधन नियमावली 2021 को चुनौती वाली याचिका की सुनवाई पांच सितंबर को होगी।
बुधवार को Ramesh Hansda एवं अन्य की ओर से इस नियमावली को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई जारी रही। हाई कोर्ट (High Court) के मुख्य न्यायाधीश डॉ रवि रंजन की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने सुनवाई की।
10वीं और 11वीं की परीक्षा दूसरे राज्यों में से पास की
सुनवाई के दौरान प्रार्थी और राज्य सरकार की ओर से बहस की गई। प्रार्थी की ओर से कहा वरीय अधिवक्ता अजीत कुमार ने सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न जजमेंट का हवाला दिया।
उनकी ओर से Court को बताया गया कि राज्य सरकार की ओर से संशोधित नियुक्ति नियमावली में लगाई गई शर्तों के कारण वैसे अभ्यर्थी आवेदन नहीं कर पा रहे हैं, जिन्होंने राज्य के शिक्षण संस्थाओं से स्नातक (Graduate) की डिग्री हासिल की है लेकिन उन्होंने 10वीं और 11वीं की परीक्षा दूसरे राज्यों में से पास की है।