रांची: झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) के जस्टिस गौतम कुमार चौधरी की कोर्ट में सोमवार को साइबर फ्रॉड (Cyber Fraud) कर उससे अर्जित की गई राशि का मनी लॉन्ड्रिंग (Money Laundering) करने के आरोपित संतोष यादव की जमानत याचिका (Santosh Yadav’s Bail Plea) की सुनवाई हुई।
कोर्ट में दोनों पक्षों की सुनवाई पूरी हो गई। कोर्ट (Court) ने आदेश सुरक्षित रख लिया। मामले में ED की ओर से अधिवक्ता एके दास ने पैरवी की।
हाई कोर्ट में जमानत याचिका दायर की गई
संतोष यादव के पास से पुलिस को 15 लाख रुपये की राशि बरामद की थी। मामले को लेकर देवघर मधुपुर थाना में कांड संख्या 351/2017 दर्ज किया गया था। उस पर साइबर क्राइम मामले (Cyber Crime Cases) में मामला दर्ज किया गया है।
बाद में ED ने भी ECIR 6-2022 दर्ज किया है। ED कोर्ट ने संतोष यादव को जमानत देने से इनकार कर दिया था। इसके बाद उसकी ओर से जमानत के लिए High Court में जमानत याचिका दायर की गई है।