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कर्नाटक हिजाब मामला : सुप्रीम कोर्ट में होली के बाद होगी सुनवाई

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नई दिल्ली: कर्नाटक हिजाब मामले (Karnataka Hijab Case) को आज (शुक्रवार) चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ (DY Chandrachud) की अध्यक्षता वाली बेंच के सामने उठाया गया।

छात्राओं की ओर से हिजाब (Hijab) पहनी एक वकील (Lawyer) ने इस मामले पर जल्द सुनवाई की मांग की। कोर्ट होली बाद इस पर सुनवाई करेगा।

कर्नाटक हिजाब मामला : सुप्रीम कोर्ट में होली के बाद होगी सुनवाई- Karnataka Hijab Case: Supreme Court to hear after Holi

चीफ जस्टिस ने होली के बाद सुनवाई करने की बात कही

वकील ने कहा कि हिजाब पहनी छात्राओं (Students) को पिछले साल भी परीक्षा में शामिल नहीं होने दिया गया। इस साल 9 मार्च से परीक्षा शुरू हो रही है।

इसलिए हिजाब पहनकर परीक्षा (Exams) में शामिल होने की इजाजत की मांग पर जल्द सुनवाई की जाए। तब चीफ जस्टिस ने होली के बाद सुनवाई करने की बात कही।

कर्नाटक हिजाब मामला : सुप्रीम कोर्ट में होली के बाद होगी सुनवाई- Karnataka Hijab Case: Supreme Court to hear after Holi

मामले को तीन जजों की बेंच को रेफर किया गया

दरअसल, 13 अक्टूबर, 2022 को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) की दो जजों की बेंच ने इस मामले पर विभाजित फैसला सुनाया था।

जस्टिस हेमंत गुप्ता (Justice Hemant Gupta) ने कर्नाटक सरकार के हिजाब पर रोक के आदेश को सही करार दिया था जबकि जस्टिस सुधांशु धूलिया ने कर्नाटक सरकार (Government of Karnataka) के फैसले को निरस्त कर दिया था।

विभाजित फैसला होने की वजह से इस मामले को तीन जजों की बेंच को रेफर किया गया था।

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