बोकारो: चंदनकियारी थाना इलाके से एक युवती का अपहरण करते हुए दुष्कर्म (RAPE) की घटना अप्रैल 2014 में हुई थी।
कांड के आरोपी रसीद अंसारी को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश चतुर्थ योगेश कुमार सिंह की न्यायालय ने मंगलवार को दोषी करार दिया है।
अपर लोक अभियोजक राकेश कुमार राय ने बताया कि मुकदमा को लेकर न्यायालय के समक्ष 9 गवाह और साक्ष्यों की प्रस्तुती की गई।
घटना चंदनकियारी इलाके में हुई थी। 7 अप्रैल 2014 की अहले सुबह युवती जब अपने घर से शौच के लिए निकली थी।
ओडिशा में युवक ने उसके साथ कई बार किया दुष्कर्म
उसी दौरान रसीद अंसारी ने रास्ते से ही उसका अपहरण (Kidnapped) कर ऑटो में जबरन बैठा लिया। आरोपी युवक ने युवती को बेहोश करने के लिए ऑटो में ही युवती को पानी में नशे की दवाई दी थी।
जिससे युवती बेहोश हो गई थी। अचेतावस्था आरोपी युवक ने युवती को ओडिशा लेकर चला गया। युवती को जब उसे होश आया, तो उसने पूछा वह कहां है।
उसे किस स्थान पर लेकर आया गया है। तब आरोपी से बताया कि उसे वह ओडिशा ले आया है। ओडिशा में युवक ने उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया।
इस बीच युवती के परिजनों ने शक के आधार पर चंदनकियारी थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई। तब पुलिस ने दोनों को ओडिशा (Odisha) से बरामद किया था।