झारखंड

कोडरमा बैंक ऑफ इंडिया चोरी मामला : दो को 5-5 साल कारावास की सजा

कोडरमा: जिले के बैंक ऑफ इंडिया चाराडीह में चोरी (Bank Of India Theft Case) करने के दो दोषियों को पांच साल कारावास की सजा सुनायी गयी है।

सजा पाने वालों में रजनीश कुमार तुरी उर्फ रजनीश राम एवं सिंटू कुमार मेहता शामिल हैं। कोडरमा थाना (Koderma Police Station) कांड संख्या 203/2016 की सुनवाई के पश्चात अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (Additional District and Sessions Judge) तृतीय तरुण कुमार की अदालत ने मंगलवार को अंडर सेक्शन 25 (1-ए) 35 Arms Act के तहत दोषी पाते हुए दोनों को 5-5 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 5-5 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया।

जुर्माना नहीं दिए जाने पर 1-1 वर्ष अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा भुगतनी होगी। साथ ही अंडर सेक्शन 26/ 35 Arms Act के तहत दोषी पाते हुए 3-3 साल सश्रम कारावास व 2 हजार जुर्माना (Rigorous Imprisonment And 2 Thousand Fine) लगाया गया।

अधिवक्ता सुधीर कुमार ने बचाव पक्ष की ओर से दलीलें पेश की

जुर्माना की राशि नहीं देने पर छह- छह माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। सभी सजाएं साथ-साथ चलेगी।

अभियोजन का संचालन लोक अभियोजक पीपी मंडल (PP Mandal) ने किया। इस दौरान सभी गवाहों का परीक्षण कराया गया।

लोक अभियोजक PP Mandal ने कार्रवाई के दौरान न्यायालय (Court) से अभियुक्तों को अधिक से अधिक सजा देने का आग्रह किया। बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता सुधीर कुमार ने दलीलें पेश की।

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