कोलकाता हाई कोर्ट ने फायर ब्रिगेड की 25 नियुक्तियों को किया रद

कोर्ट ने कहा कि अग्निशमन विभाग (fire department) में पब्लिक सर्विस कमीशन (Public Service Commission) के जरिए स्थाई नियुक्ति होती है। ऐसे विभाग में इस तरह से ऑग्ज़ीलियरी नियुक्ति नियमों के विपरीत है। हिन्दुस्थान समाचार /ओम प्रकाश /गंगा

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कोलकाता: कलकत्ता हाई कोर्ट (kolkata high court) ने अग्निशमन विभाग (fire department) में 25 नियुक्तियों को रद्द कर दिया है। गुरुवार न्यायमूर्ति देवांशु बसाक की खंडपीठ में इस मामले की सुनवाई चल रही थी। पक्ष-विपक्ष को सुनने के बाद उन्होंने 25 पदों पर नियुक्ति को रद्द करने का निर्देश दिया। इसकी वजह से 1500 परीक्षार्थियों का भविष्य अधर में लटक गया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि फिलहाल बीरभूम की नियुक्ति को रद्द किया गया है। अगर किसी और जिले में भी नियुक्ति में भ्रष्टाचार हुआ है तो उस बारे में राज्य सरकार को ही फैसला लेना होगा।

2017 में 1500 लोगों operator के पद पर नियुक्ति का फैसला

2017 में 1500 लोगों को ऑग्ज़ीलिऑपरेटर (auxiliary operator) के पद पर नियुक्ति कायरी फायर  फैसला राज्य सरकार ने लिया था। इनमें से बीरभूम में 25 लोगों की नियुक्ति हुई थी। उनकी नियुक्ति रद्द हुई है इसलिए इसी प्रक्रिया के मुताबिक दूसरे जिलों में भी हुई नियुक्ति के रद्द होने की संभावना प्रबल है। कोर्ट ने कहा कि अग्निशमन विभाग (fire department) में पब्लिक सर्विस कमीशन (Public Service Commission) के जरिए स्थाई नियुक्ति होती है। ऐसे विभाग में इस तरह से ऑग्ज़ीलियरी नियुक्ति नियमों के विपरीत है। हिन्दुस्थान समाचार /ओम प्रकाश /गंगा

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