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खाद्य कारोबार से जुड़े थोक व खुदरा विक्रेताओं को लाइसेंस और रेजिस्ट्रेशन अनिवार्य: SDO रामगढ़

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रामगढ़: खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 31 के तहत सभी खाद्य कारोबार ( All Food Businesses) से जुड़े व्यापारियों को लाइसेंस और रेजिस्ट्रेशन (License and Registration) कराना अनिवार्य हो गया है।

सोमवार को इस संबंध में SDO जावेद हुसैन ने एक आदेश जारी किया है। उन्होंने कहा है कि खुद्रा विक्रेता, थोक विक्रेता, वितरक, उत्पादक, होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा, कैटरर, राशन दुकान एवं मिठाई दुकान, मांस , मछली , अंडा दुकान , फल एवं सब्जी विक्रेता / फूड सप्लीमेंट बेचने वाले, दवा विक्रेता, शराब दुकानदार, सरकारी एवं गैर सरकारी परिसर में संचालित कैंटीन, स्टोर रुम, ठेला एवं खोमचा संचालक को फूड लाइसेंस लेना और रेजिसट्रेशन कराना अनिवार्य है। इसके लिये वेबसाइट (Websites) पर Online Application दिया जा सकता है।

 

बिना खाद्य अनुज्ञप्ति पंजीकरण के खाद्य कारोबार करना दंण्डनीय अपराध है

उल्लेखनीय है कि बिना खाद्य अनुज्ञप्ति पंजीकरण के खाद्य कारोबार करना दंण्डनीय अपराध है। इसमें खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम -2006 की धारा -63 के तहत 06 महिने की जेल एवं 05 लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है ।

उक्त के क्रम में खाद्य कारोबार से जुड़े हुए लोगों से जल्द लाइसेंस और रेजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। अधिक जानकारी हेतु खाद्य सुरक्षा शाखा अनुमण्डल कार्यालय , रामगढ़ के Helpline Number– 06553222005 पर सम्पर्क किया जा सकता है।

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