झारखंड

पलामू में दुष्कर्म के बाद हत्या मामले में आठ लोगों को आजीवन कारावास

आठ दोषियों को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई

मेदिनीनगर: जिले के सत्र न्यायाधीश प्रथम संतोष कुमार की अदालत ने गुरुवार को अपहरण कर सामूहिक दुष्कर्म और हत्या करने के मामले में आठ दोषियों को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

एक-एक लाख रुपये का जुर्माना

इन लोगों पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।जुर्माना की राशि नहीं देने पर दो साल अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी । इस मामले में पाटन थाना के बंजारी निवासी शांति देवी ने पाटन थाना में 26 मार्च 2016 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी।

सजा पाने वालों में इकबाल अंसारी, राकेश कुमार सिंह, विजय कुमार यादव, रामजीत मेहता, पारस यादव, ओम प्रकाश सिंह, अखिलेश कुमार पाल और सुरेंद्र यादव को विभिन्न धाराओं में सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है ।इसके साथ इन लोगों पर अर्थदंड भी लगाया है ।

अभियुक्तों पर आरोप था कि इन लोगों ने 24 मार्च 2016 को होली के दिन इस कांड की पीड़िता के घर की दीवार उसका अपहरण किया। जबरन पीड़िता को बाइक पर बैठा करकर अपने साथ ले गए। इसके बाद पीड़िता के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया।

वारदात के बाद साक्ष्य छिपाने के लिए लड़की की हत्या कर दी गई। अपहरण के बाद पीड़िता की खोज हुई। करीब चार दिन बाद पता चला कि उसका शव नदी के किनारे बालू में दफन कर दी गई थी। शव को जानवरों ने मिट्टी से खींचकर बाहर निकाल दिया था। शव की पहचान पीड़िता के रूप में हुई।

जांच में पता चला कि पीड़िता का हत्या गला दबाकर की गई है। जांच में पीड़िता के साथ सामूहिक दुष्कर्म की पुष्टि हुई थी। अदालत ने साक्ष्य के आधार पर दोषी पाते हुए आठ अभियुक्तों को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई हैं।

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