Homeझारखंडखूंटी में हत्या के दोषी को आजीवन कारावास

खूंटी में हत्या के दोषी को आजीवन कारावास

Published on

spot_img
spot_img

खूंटी: डीएसजे द्वितीय सत्यकाम प्रियदर्शी के न्यायालय ने शुक्रवार को हत्या (Murder) के दोषी माधो मुंडा को आजीवन करावास और दस हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनायी।

अड़की थाना के गितिलबेडत्रा निवासी माधो मुंडा 26 नवंबर, 2015 को अपने ही गांव के गुरु दयाल मुंडा की लाठी से पीटकर हत्या कर दी।

अभियुक्त राशन डीलर (Accused Ration Dealer) है। उसके खिलाफ अड़की थाने में कांड संख्या 40/15 धारा 302 के तहत मामला दर्ज है।

Latest articles

4 साल की बच्ची से दुष्कर्म, आरोपी कर्मदेव जेल भेजा गया

Rape Case: रांची के चान्हो थाना क्षेत्र के मुरतो गांव में शुक्रवार को एक...

कोको गॉफ ने जीता फ्रेंच ओपन 2025 वूमेन्स सिंगल्स खिताब, सबालेंका को हराया

Jharkhand News: विश्व की नंबर-2 टेनिस खिलाड़ी कोको गॉफ ने 7 जून को रोलां...

मिर्च पाउडर झोंककर धारदार हथियार से बेरहमी से की हत्या

Jharkhand News: खूंटी जिले के मुरहू थाना क्षेत्र अंतर्गत खटंगा गांव में शुक्रवार देर...

खबरें और भी हैं...

4 साल की बच्ची से दुष्कर्म, आरोपी कर्मदेव जेल भेजा गया

Rape Case: रांची के चान्हो थाना क्षेत्र के मुरतो गांव में शुक्रवार को एक...

कोको गॉफ ने जीता फ्रेंच ओपन 2025 वूमेन्स सिंगल्स खिताब, सबालेंका को हराया

Jharkhand News: विश्व की नंबर-2 टेनिस खिलाड़ी कोको गॉफ ने 7 जून को रोलां...