झारखंड

खूंटी में हत्या के दोषी को आजीवन कारावास

खूंटी: डीएसजे द्वितीय सत्यकाम प्रियदर्शी के न्यायालय ने शुक्रवार को हत्या (Murder) के दोषी माधो मुंडा को आजीवन करावास और दस हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनायी।

अड़की थाना के गितिलबेडत्रा निवासी माधो मुंडा 26 नवंबर, 2015 को अपने ही गांव के गुरु दयाल मुंडा की लाठी से पीटकर हत्या कर दी।

अभियुक्त राशन डीलर (Accused Ration Dealer) है। उसके खिलाफ अड़की थाने में कांड संख्या 40/15 धारा 302 के तहत मामला दर्ज है।

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