पलामू : पलामू सिविल कोर्ट (Palamu Civil Court) में बुधवार को तीन महत्वपूर्ण मामलों की सुनवाई हुई। इन तीनों मामलों में अदालत ने अभियुक्तों को सजा सुनाई है।
आपसी विवाद में गाड़ी से कुचलकर भाभी को मौत की घाट उतारने वाले आरोपी को कोर्ट (court) ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है और 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
मामले के मुताबिक, वर्ष 2019 में छतरपुर थाना क्षेत्र में महेंद्र यादव की पत्नी की गाड़ी से धक्का लगने से मौत हो गई थी।
महेंद्र यादव के अपने भाई सत्येंद्र यादव पर हत्या का आरोप लगा था। छतरपुर के बंधुडीह गांव के महेंद्र यादव का भाई सत्येंद्र यादव से विवाद था।
महेंद्र यादव अपनी पत्नी के साथ शादी समारोह (wedding ceremony) में भाग लेने जा रहे थे। इसी दौरान सत्येंद्र यादव ने टेलर से महेंद्र यादव की बाइक में टक्कर मार दी, जिसमें महेंद्र यादव की पत्नी की मौत हो गई थी।
आलोक तिवारी को सुनाई 10 वर्ष कारावास की सजा
इसे सत्येंद्र यादव ने दुर्घटना का रूप दे दिया। इस मामले में कोर्ट ने सत्येंद्र यादव को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है और 50 हजार रुपये का जुर्माना (Fine) भी लगाया है।
पलामू सिविल कोर्ट ने एक अन्य मामले में अपनी पत्नी के हत्यारोपी दहेज लोभी पति को 10 वर्ष की कारावास की सजा सुनाई है।
सदर थाना क्षेत्र के जोड़ में चंचला कुमारी की दहेज की लालच में उसकी जलाकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में कोर्ट ने मृतका के आरोपी पति आलोक तिवारी को 10 वर्ष कारावास की सजा सुनाई है।
तीसरे मामले की सुनवाई करते हुए पलामू सिविल कोर्ट ने घूसखोर रोजगार सेवक तबारक हुसैन (tabarak hussain) को चार वर्ष की कारावास की सजा सुनाई है और 30 हजार का जुर्माना लगाया है।
मामले के मुतािबक, तबारक हुसैन ने मनरेगा कूप योजना के तहत देवनारायण लोहरा से तीन हजार रुपये घूस लिया था।