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अदालतों में पर्याप्त सुरक्षा में हो स्थानीय भाषा के मुद्दों की जांच: CJI

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नई दिल्ली: प्रधान न्यायाधीश एन.वी. रमना ने शनिवार को कहा कि विभिन्न राज्य सरकारों के मुख्यमंत्रियों ने देशभर के अदालत परिसरों में पर्याप्त सुरक्षा मुहैया कराने का आश्वासन दिया है।

प्रधान न्यायाधीश के साथ केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू उच्च न्यायालयों के मुख्यमंत्रियों और मुख्य न्यायाधीशों के साथ हुई बैठक में घटनाक्रम पर प्रेस को जानकारी दे रहे थे।

प्रधान न्यायाधीश ने अदालत परिसरों में सुरक्षा भंग होने को लेकर एक सवाल का जवाब देते हुए कहा, मैंने मुख्यमंत्रियों के साथ इस मुद्दे को उठाया है।

उन्होंने आश्वासन दिया कि वे पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करेंगे .. जम्मू और कश्मीर में एक प्रणाली है, दो स्तर की सुरक्षा प्रणाली, जिसे हमने अन्य अदालतों के लिए भी सुझाया था।

अदालतों में स्थानीय भाषा के इस्तेमाल के पहलू पर रिजिजू ने कहा कि नीति के रूप में सरकार न्यायपालिका में स्थानीय भाषाओं के उपयोग के साथ-साथ शिक्षा, विशेष रूप से तकनीकी शिक्षा को महत्व देगी, जो देश में केवल अंग्रेजी में है।

रिजिजू ने कहा, यह एक ऐसी प्रक्रिया है, जिसके लिए न्यायपालिका के साथ व्यापक परामर्श की जरूरत है .. अदालत में भाषाओं के मामलों में न केवल तर्क में, बल्कि आदेश और निर्णय के लिए भारत के प्रधान न्यायाधीश से अनुमोदन की आवश्यकता होगी। इसलिए इस पर व्यापक परामर्श की आवश्यकता है।

इससे पहले दिन में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अदालतों में स्थानीय भाषाओं के उपयोग के लिए एक मजबूत पिच बनाते हुए कहा कि इससे न्याय प्रणाली में आम नागरिकों का विश्वास बढ़ेगा और वे इससे अधिक जुड़ाव महसूस करेंगे।

प्रधान न्यायाधीश ने अदालतों में स्थानीय भाषा के उपयोग के पहलू पर कहा, यह एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है, समस्या क्षेत्रीय भाषा के कार्यान्वयन की मांग है, खासकर तमिलनाडु में। कुछ राजनेताओं ने गुजरात के बारे में भी उल्लेख किया है। तमिलनाडु विशेष रूप से एक क्षेत्रीय भाषा को लागू करना चाहता है।

न्यायमूर्ति रमना ने कहा कि इससे पहले 2014 में सुप्रीम कोर्ट में एक अनुरोध आया था, जिसे पूर्ण अदालत ने खारिज कर दिया था और उसके बाद अब शीर्ष अदालत के समक्ष ठोस प्रस्ताव आया है।

उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय भाषाओं के क्रियान्वयन में बहुत सारी बाधाएं और अड़चनें हैं, इसका कारण यह है कि कुछ न्यायाधीश स्थानीय भाषा से परिचित नहीं हैं, क्योंकि वे दूसरे राज्य से आते हैं।

जस्टिस रमना ने कहा कि इस समय पूरे कोर्ट रिकॉर्ड को स्थानीय भाषा में अनुवाद करने की कोई तकनीक नहीं है, हालांकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) का इस्तेमाल किया गया था, लेकिन यह अमल में नहीं आया।

प्रधान न्यायाधीश ने कहा, हम एक दिन में सुधार को लागू नहीं कर सकते.. धीरे-धीरे समय के साथ यह होगा।

रिजिजू ने कहा कि राष्ट्रीय न्यायिक अवसंरचना विकास प्राधिकरण बनाने के लिए मुख्य न्यायाधीशों के सम्मेलन में पारित एक प्रस्ताव कुछ मुख्यमंत्रियों द्वारा आपत्ति के साथ प्राप्त किया गया था।

उन्होंने कहा, प्रस्तावों में से एक (मुख्य न्यायाधीशों के सम्मेलन में) पारित किया गया था, एक राष्ट्रीय न्यायिक बुनियादी ढांचा विकास प्राधिकरण बनाना था। उसके लिए, कुछ सीएम वर्तमान व्यवस्था से सहमत नहीं हो सके।

रिजिजू ने कहा, हालांकि एक समझौता किया गया था कि बुनियादी ढांचे के विकास के लिए राज्य स्तर पर मुख्यमंत्रियों और मुख्य न्यायाधीशों या उनके नामांकित व्यक्तियों के साथ एक निकाय बनाया जाएगा।

उन्होंने आगे कहा, मुझे खुशी है कि सीएम और प्रधान न्यायाधीश इस बात पर सहमत हुए हैं कि उनकी भागीदारी से राज्य स्तर पर निकाय बनाया जाएगा।

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