HomeUncategorized'अयोग्यता' पर महाराष्ट्र विस स्पीकर अभी फैसला न लेंः सुप्रीम कोर्ट

‘अयोग्यता’ पर महाराष्ट्र विस स्पीकर अभी फैसला न लेंः सुप्रीम कोर्ट

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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में आज महाराष्ट्र मामले में शिवसेना की ओर से उद्धव ठाकरे गुट की ओर से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल (Senior Advocate Kapil Sibal) ने चीफ जस्टिस एनवी रमना की अध्यक्षता वाली बेंच से कहा कि कल अयोग्यता का मामला विधानसभा में सुना जाएगा।

इस मामले पर आज सुनवाई होनी थी लेकिन वो लिस्ट नहीं किया गया है। जब तक सुप्रीम कोर्ट सुनवाई नहीं करता, तब तक स्पीकर को निर्णय लेने से रोका जाए।

3 जुलाई को राहुल नार्वेकर को विधानसभा अध्यक्ष चुना गया

तब कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता (Solicitor General Tushar Mehta) से कहा कि स्पीकर को सूचित किया जाए कि वह अभी फैसला न लें। यह समय लेने वाला मामला है। बेंच का गठन तुरंत नहीं हो सकता।

आज ही महाराष्ट्र विधानसभा के प्रधान सचिव राजेंद्र भागवत (Principal Secretary Rajendra Bhagwat) ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल किया। इसमें कहा गया है कि 3 जुलाई को राहुल नार्वेकर को विधानसभा अध्यक्ष चुना गया है।

अब उन्हें अयोग्यता का मसला देखना है। ऐसे में डिप्टी स्पीकर की तरफ से भेजे नोटिस को चुनौती देने वाली विधायकों की याचिका का सुप्रीम कोर्ट निपटारा कर दे।

उद्धव गुट ने राज्यपाल की ओर से एकनाथ शिंदे को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करने के फैसले को चुनौती दी है।

शिंदे गुट के व्हिप को मान्यता नहीं दी जा सकती

इसके साथ ही महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर की ओर से एकनाथ शिंदे गुट की तरफ से जारी व्हिप को मान्यता देने को चुनौती दी गई है।

उल्लेखनीय है कि महाराष्ट्र विधानसभा में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Chief Minister Eknath Shinde) ने विश्वासमत हासिल कर चुके हैं। स्पीकर ने एकनाथ शिंदे गुट के व्हिप को मान्यता दी थी।

उद्धव ठाकरे गुट का कहना है कि पार्टी अभी भी उन्हीं की है इसलिए शिंदे गुट के व्हिप को मान्यता नहीं दी जा सकती है।

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