नाबालिग का अपहरण कर बनाया शारीरिक संबंध, कल होगा सजा का ऐलान

पोक्सो के विशेष न्यायाधीश प्रभाकर सिंह की अदालत ने सजा के बिंदु पर सुनवाई की तारीख 21 जुलाई तय की है

News Aroma Media
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धनबाद: शादीशुदा युवक ने नाबालिग का अपहरण (Kidnapping of Minor) कर उसके साथ दुराचार किया था। इस मामले में आज कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया।

आरोपी का परिचय

आरोपी मोहम्मद एजाज खान (Mohd Ejaz Khan) को अदालत ने गुरुवार 20 जुलाई को दोषी करार दिया है। मोहम्मद गुलजारबाग आरा मोड़ वासेपुर का रहने वाला है।

पीड़िता ने कराई प्राथमिकी दर्ज

पोक्सो के विशेष न्यायाधीश प्रभाकर सिंह की अदालत ने सजा के बिंदु पर सुनवाई की तारीख 21 जुलाई तय की है। अभियुक्त के खिलाफ पीड़िता ने बैंक मोड़ थाना में 6 दिसंबर 2022 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी।

लगभग 1 सप्ताह तक बनाया शारीरिक संबंध

उसका पड़ोसी मोहम्मद एजाज खान बहला-फुसलाकर उसे 27 नवंबर 2022 की सुबह 3 बजे उसे घर से भगा कर मुंबई ले गया। मुंबई के एक होटल में उसके साथ शारीरिक संबंध (Physical Relationship) बनाया तथा 3 दिसंबर 2022 की रात 10:30 बजे वे लोग धनबाद आए।

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