मुंबई: कुख्यात बदमाश दाऊद इब्राहिम से संबंधित मनी लॉड्रिंग मामले में गिरफ्तार मंत्री नवाब मलिक की सोमवार को मुंबई की विशेष पीएमएलए कोर्ट ने न्यायिक कस्टडी 18 अप्रैल तक बढ़ा दी है।
कोर्ट ने नवाब मलिक को जेल में घर का भोजन तथा दवा भी दिए जाने का आदेश दिया है।
दरअसल, मंत्री नवाब मलिक को दाऊद इब्राहिम की बहन हसीना पारकर के साथ मिलकर कुर्ला में जमीन खरीदने के मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 23 फरवरी को गिरफ्तार किया था। इस मामले में नवाब मलिक 13 दिन तक ईडी कस्टडी में रहे थे।
उन्हें आर्थर रोड जेल में रखा गया है
उसकेे बाद से वे न्यायिक कस्टडी में हैं और उन्हें आर्थर रोड जेल में रखा गया है। जेल में कोर्ट के आदेश के बाद नवाब मलिक को बेड कुर्सी आदि दी गई गई है और आज उन्हें घर का भोजन तथा दवा भी दिए जाने का आदेश जारी किया गया है।
नवाब मलिक ने ईडी की कस्टडी को चुनौती देते हुए हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया है।
नवाब मलिक की जमानत याचिका विशेष पीएमएलए कोर्ट भी नामंजूर कर चुका है। नवाब मलिक ने इस मामले में अंतरिम राहत के लिए सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दाखिल की है।