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मनी लॉन्ड्रिंग मामला : राकांपा नेता अनिल देशमुख को मिली जमानत

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मुंबई: बांबे हाईकोर्ट (Bombay High Court) की एकल खंडपीठ ने मनी लॉन्ड्रिंग (Money Laundering) मामले में राकांपा नेता और पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख (Anil Deshmukh) को जमानत (Bail) दे दी है।

बॉम्बे हाईकोर्ट की एकल खंडपीठ के न्यायाधीश एन. जे. जामदार ने देशमुख को एक लाख रुपये के मुचलके पर जमानत (Bail) देने का आदेश दिया है।

इस मामले में फैसला सुनाते समय प्रवर्तन निदेशालय (ED) के वकील एएसजी अनिल सिंह ने कहा कि उन्हें इस निर्णय को सुप्रीम कोर्ट (SC) में चुनौती देने के लिए वक्त दिया जाना चाहिए।

सेंट्रल इंवेस्टिगेशन ब्यूरो ने भी देशमुख को मामला दर्ज किया

इसलिए न्यायाधीश ने इस निर्णय को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दिए जाने के लिए ED को 13 अक्टूबर तक का वक्त दिया है।

अनिल देशमुख के वकील अनिकेत निकम ने मंगलवार को पत्रकारों को बताया कि अनिल देशमुख की जांच करते समय कहीं भी ED को वसूली के सबूत नहीं मिले हैं।

जांच के दौरान ED अनिल देशमुख को नंबर एक आरोपित भी सिद्ध नहीं कर सकी है। इस मामले में ED ने सचिन वाझे को गवाह बनाया है, जबकि सचिन वाझे हमेशा अपना बयान बदलते रहे हैं और वसूली (Recovery) के संदर्भ में किसी भी तरह का कागजात अथवा कोई अन्य सबूत पेश नहीं कर सके हैं।

इसलिए अनिल देशमुख की 73 वर्ष की उम्र में उन्हें अनायास जेल में न रखा जाए, उन्हें जमानत दी जाए, ऐसी मांग हाईकोर्ट से की थी, जिसे कोर्ट ने मंजूर किया है।

अनिकेत निकम ने बताया कि अनिल देशमुख को आज ED के मामले में कोर्ट ने जमानत दी है, जबकि उनपर सेंट्रल इंवेस्टिगेशन ब्यूरो (CBI)ने भी मामला दर्ज किया है। इस मामले में भी जमानत (Bail) के लिए आवेदन दिया जाएगा।

दरअसल मुंबई (Mumbai) के पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह ने तत्कालीन गृहमंत्री अनिल देशमुख पर 20 मार्च 2021 को 100 करोड़ रुपये प्रतिमाह रंगदारी (Extortion) वसूली का लक्ष्य देने का आरोप लगाते हुए तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (CM Uddhav Thackeray) को पत्र लिखा था।

मुंबई के आर्थर रोड जेल में रखा गया है देशमुख को

इस आरोप के बाद अनिल देशमुख ने 5 अप्रैल 2021 को गृहमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद CBI ने वसूली का मामला दर्ज किया था और ED को मामले की जांच की पेशकश की थी।

ED ने इस मामले की मनी लॉड्रिंग (Money Laundering) ऐंगल से जांच करते हुए अनिल देशमुख को समन जारी किया था। इसी वजह से 1 नवंबर 2021 को अनिल देशमुख खुद ED के दफ्तर में पूछताछ के लिए उपस्थित हुए थे।

ED ने 13 घंटे की लंबी पूछताछ के बाद 2 नवंबर 2021 को अनिल देशमुख को गिरफ्तार (Arrest) कर लिया था। इस समय अनिल देशमुख न्यायिक कस्टडी (Judicial Custody) में हैं और उन्हें मुंबई के आर्थर रोड जेल (Arthur Road Jail) में रखा गया है।

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