नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने अवैध संपत्ति और राजद्रोह के आरोप झेल रहे छत्तीसगढ़ के निलंबित आईपीएस अधिकारी गुरजिंदर पाल सिंह को राहत दी है।
कोर्ट ने गुरजिंदर पाल सिंह की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है।
कोर्ट ने गुरजिंदर पाल सिंह को जांच में सहयोग करने का निर्देश दिया है।
चीफ जस्टिस एनवी रमना ने टिप्पणी की कि जब कोई सत्ताधारी पार्टी के लिए काम करता है तो सत्ता बदलने पर उसे ऐसे आरोप झेलने पड़ते हैं।
चीफ जस्टिस ने कहा कि ऐसे पुलिस अधिकारियों को जवाबदेह बनाये जाने की जरूरत है। कोर्ट ने कहा कि जब पुलिस अधिकारी सत्ताधारी पार्टी का पक्ष ले रहे हैं, तो कोई राजद्रोह नहीं।
फिर जब वह पार्टी सत्ता में नहीं होती है तो पुलिस अधिकारी पर राजद्रोह के आरोप लगते हैं। यह देश में नया चलन शुरू हो गया है।