HomeUncategorizedसुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की बैठक की सूचना मांगने वाली याचिका पर फैसला...

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की बैठक की सूचना मांगने वाली याचिका पर फैसला सुरक्षित

Published on

spot_img

नई दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) कॉलेजियम की दिसंबर 2018 में हुई बैठक के एजेंडे की सूचना मांगने वाली याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है।

चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की अध्यक्षता वाली बेंच ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया।

सिंगल बेंच ने कहा था…

याचिका सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ दायर की गई है। जस्टिस यशवंत वर्मा (Justice Yashwant Verma) की सिंगल बेंच ने कहा था कि अखबार में छपी खबरें साक्ष्य नहीं हो सकती हैं और उसके आधार पर कोर्ट संज्ञान नहीं ले सकता है।

सिंगल बेंच ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की 12 दिसंबर, 2018 को हुई बैठक के बारे में कोई साक्ष्य नहीं है, इसलिए उस बैठक के एजेंडे की सूचना नहीं दी जा सकती है।

याचिका में केंद्रीय सूचना आयुक्त के उस आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की 12 दिसंबर, 2018 की हुई बैठक के एजेंडे की सूचना मांगने संबंधी अपील खारिज कर दी गई थी। 16 दिसंबर, 2021 को केंद्रीय सूचना आयोग ने याचिकाकर्ता की अपील खारिज कर दी थी।

याचिका में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस मदन बी लोकुर (Retired Justice Madan B Lokur) 30 दिसंबर, 2018 को रिटायर हुए थे। 23 जनवरी, 2019 को एक इंटरव्यू में जस्टिस लोकुर ने कहा था कि 12 दिसंबर, 2018 को हुई कॉलेजियम की बैठक को सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड नहीं किया गया था।

केंद्रीय सूचना आयुक्त ने भी याचिकाकर्ता की अपील को खारिज कर दिया

उसके बाद याचिकाकर्ता ने 26 फरवरी, 2019 को सुप्रीम कोर्ट के केंद्रीय जन सूचना अधिकारी के समक्ष आरटीआई के जरिये आवेदन कर 12 दिसंबर, 2018 की कॉलेजियम की हुई बैठक के एजेंडे और फैसले की सूचना मांगी थी।

सुप्रीम कोर्ट के केंद्रीय जन सूचना अधिकारी ने वह सूचना देने से इनकार कर दिया था। उसके बाद याचिकाकर्ता ने पहली अपीलीय प्राधिकार के यहां अपील दायर की।

पहली अपीलीय प्राधिकार ने यह कहते हुए अपील को खारिज कर दिया कि 12 दिसंबर, 2018 को सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम (Collegium)  की ऐसी कोई बैठक हुई ही नहीं थी।

उसके बाद याचिकाकर्ता ने दूसरी अपीलीय प्राधिकार के तौर पर केंद्रीय सूचना आयुक्त के पास अपील की। केंद्रीय सूचना आयुक्त ने भी याचिकाकर्ता की अपील को खारिज कर दिया।

spot_img

Latest articles

रांची में रेडिसन ब्लू होटल संग रोशनी के त्योहार में हों शामिल, चटोरी गली ब्रंच में लें स्ट्रीट फूड का मजा

Radisson Blu Hotel Ranchi: रेडिसन ब्लू होटल रांची सभी शहरवासियों और मेहमानों को दिवाली की...

लोअर बाजार थाने के ASI, हवलदार और सिपाही सस्पेंड, भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस, SSP बोले…

Ranchi News: झारखंड पुलिस में भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्ती का नया दौर शुरू हो...

सहारा की ज्यादातर संपत्तियां अडानी के हवाले? सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी का इंतजार

New Delhi News: सहारा समूह का लंबे समय से अटका वित्तीय विवाद अब एक...

अगस्त 2025 में भारत के स्मार्टफोन निर्यात में 39% की उछाल

Smartphone exports jump 39%: भारत के स्मार्टफोन निर्यात ने अगस्त 2025 में शानदार प्रदर्शन...

खबरें और भी हैं...

रांची में रेडिसन ब्लू होटल संग रोशनी के त्योहार में हों शामिल, चटोरी गली ब्रंच में लें स्ट्रीट फूड का मजा

Radisson Blu Hotel Ranchi: रेडिसन ब्लू होटल रांची सभी शहरवासियों और मेहमानों को दिवाली की...

लोअर बाजार थाने के ASI, हवलदार और सिपाही सस्पेंड, भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस, SSP बोले…

Ranchi News: झारखंड पुलिस में भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्ती का नया दौर शुरू हो...

सहारा की ज्यादातर संपत्तियां अडानी के हवाले? सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी का इंतजार

New Delhi News: सहारा समूह का लंबे समय से अटका वित्तीय विवाद अब एक...