नई दिल्ली: देश में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने एक मसौदा अधिसूचना जारी की है, इस मसौदे के तहत बैटरी चालित वाहनों को पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी करने या नवीनीकरण के लिए शुल्क के भुगतान में छूट देने का प्रस्ताव रखा गया है।
मंत्रालय ने कहा कि 30 दिनों की अवधि के भीतर आम जनता और सभी हितधारकों से उनकी राय मांगी गई हैं।
मंत्रालय ने 27 मई 2021 को एक मसौदा अधिसूचना जारी की है, जिसमें केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 में संशोधन किया गया है, इस मसौदे में आरसी जारी करने या रिन्यू कराने के शुल्क के भुगतान में छूट देने का प्रस्ताव है।
भारत अभी भी ईवी सेगमेंट में काफी पीछे है। अन्य देशों ने इस दिशा में खूब तरक्की कर ली है। लेकिन हम आज भी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर चर्चा करते हैं।
हालांकि बीते 2 सालों में कई वाहन निर्माता कंपनियों ने अपने इलेक्ट्रिक वाहनों को लॉन्च किया है। इस सेगमेंट में प्रगति पर जोर देते हुए दिल्ली सरकार ने बीते वर्ष ईवी पॉलिसी को लॉन्च किया था। जिसमें इलेक्ट्रिक वाहन खरीदनें वालों के लिए छूट व सब्सिडी के पेशकश की गई।
इसी तर्ज पर हरित पहल के तहत हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने घोषणा की है कि उसे उम्मीद है कि 2025 तक राज्य में पंजीकृत सभी नए वाहनों में से 10 प्रतिशत इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) होंगे।
इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के भविष्य पर चर्चा करने के लिए एक वर्चुअल सम्मेलन में मुख्य सचिव ए.के. सिंह ने इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2021 के मसौदे की मुख्य विशेषताओं की घोषणा की।
जिसे राज्य मंत्रिमंडल की मंजूरी का इंतजार है। कुल मिलकर केंद्र और राज्य सरकार इस विषय पर चर्चा तो जोरो से कर रहे हैं, लेकिन ये याजनाएं आम जीवन में कोई खास असर नहीं कर रही हैं।