HomeUncategorizedशरजील इमाम की जमानत याचिका पर 2 सितम्बर को भी होगी सुनवाई

शरजील इमाम की जमानत याचिका पर 2 सितम्बर को भी होगी सुनवाई

Published on

spot_img

नई दिल्ली: दिल्ली का कड़कड़डूमा कोर्ट दिल्ली हिंसा मामले के आरोपित शरजील इमाम की जमानत याचिका पर कल यानि 2 सितम्बर को भी सुनवाई जारी रखेगा।

आज दिल्ली पुलिस की ओर से पेश स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्युटर अमित प्रसाद ने कहा कि शरजील इमाम के भाषण विभाजनकारी थे और वो पूरे तरीके से अराजकता पैदा करना चाहता था।

सुनवाई के दौरान अमित प्रसाद ने कहा कि शरजील इमाम कोई साधारण पृष्ठभूमि का आरोपित नहीं है।

वो पॉकेटमार, या ड्रग की तस्करी करने वाला नहीं है बल्कि उसे अच्छा भाषण देने आता है और वो पांच भाषाओं का जानकार है।

अमित प्रसाद ने शरजील इमाम के जामिया यूनिवर्सिटी और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के भाषणों को पढ़ा।

उन्होंने कहा कि शरजील के भाषणों में तीन बातें साफ थीं। पहला तो ये कि उसके भाषण विभाजनकारी थे।

उसके भाषण में किसी एक ही समुदाय को उकसाने की कोशिश की गई थी ताकि पूरे तरीके से अराजकता फैल जाए।

अमित प्रसाद ने कहा कि शरजील का भाषण अस्सलाम-ओ-अलैकुम से शुरू हुआ जिससे साफ है कि वो एक खास समुदाय को संबोधित कर रहा था।

अमित प्रसाद ने कहा कि आरोपित के पास दंगे का थीसिस था और उसे अंजाम तक पहुंचाने की कार्ययोजना भी जानता था।

प्रसाद ने कहा कि शरजील इमाम ने अपने भाषणों में कहा कि लोगों के गुस्सा का इस्तेमाल सही जगह पर करना है।

केवल नागरिकता संशोधन अधिनियम की बात नहीं है, पिछले 70 सालों में क्या हुआ।

24 नवंबर 2020 को कोर्ट ने उमर खालिद, शरजील इमाम और फैजान खान के खिलाफ दायर पूरक चार्जशीट पर संज्ञान लिया था।

दिल्ली पुलिस की स्पेशल ने उमर खालिद, शरजील इमाम और फैजान खान के खिलाफ 22 नवंबर 2020 को पूरक चार्जशीट दाखिल किया गया था।

पूरक चार्जशीट में स्पेशल सेल ने यूएपीए की धारा 13, 16, 17, और 18 के अलावा भारतीय दंड संहिता की धारा 120बी, 109, 124ए, 147, 148, 149, 153ए, 186, 201, 212, 295, 302, 307, 341, 353, 395,419,420,427,435,436,452,454, 468, 471 और 43 के अलावा आर्म्स एक्ट की धारा 25 और 27 और प्रिवेंशन आफ डेमेज टू पब्लिक प्रोपर्टी एक्ट की धारा 3 और 4 के तहत आरोप लगाए गए हैं।

चार्जशीट में कहा गया है कि शरजील इमाम ने केंद्र सरकार के खिलाफ घृणा फैलाने और हिंसा भड़काने के लिए भाषण दिया जिसकी वजह से दिसंबर 2019 में हिंसा हुई।

दिल्ली पुलिस ने कहा है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम के विरोध की आड़ में गहरी साजिश रची गई थी। इस कानून के खिलाफ मुस्लिम बहुल इलाकों में प्रचार किया गया।

यह प्रचार किया गया कि मुस्लिमों की नागरिकता चली जाएगी और उन्हें डिटेंशन कैंप में रखा जाएगा। बता दें कि शरजील को बिहार से गिरफ्तार किया गया था।

spot_img

Latest articles

सहारा की ज्यादातर संपत्तियां अडानी के हवाले? सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी का इंतजार

New Delhi News: सहारा समूह का लंबे समय से अटका वित्तीय विवाद अब एक...

अगस्त 2025 में भारत के स्मार्टफोन निर्यात में 39% की उछाल

Smartphone exports jump 39%: भारत के स्मार्टफोन निर्यात ने अगस्त 2025 में शानदार प्रदर्शन...

गाजा में इजरायली हमलों में 17 फलस्तीनियों की मौत

Israeli attacks in Gaza: गाजा पट्टी में गुरुवार को इजरायली हमलों में कम से...

खबरें और भी हैं...

सहारा की ज्यादातर संपत्तियां अडानी के हवाले? सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी का इंतजार

New Delhi News: सहारा समूह का लंबे समय से अटका वित्तीय विवाद अब एक...

अगस्त 2025 में भारत के स्मार्टफोन निर्यात में 39% की उछाल

Smartphone exports jump 39%: भारत के स्मार्टफोन निर्यात ने अगस्त 2025 में शानदार प्रदर्शन...