नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने चुनाव में EVM का इस्तेमाल बंद करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है।
जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने याचिकाकर्ता वकील CR Jayasukin को सलाह दी कि अगर जनहित याचिका दाखिल ही करनी है, तो बेहतर मुद्दे उठाएं।
याचिकाकर्ता ने सभी चुनाव बैलेट पेपर (Ballot paper) के जरिए करवाने की मांग की थी। इसके पहले 12 अगस्त को कोर्ट ने ऐसी ही वकील मनोहर लाल शर्मा की याचिका खारिज की थी।
निर्वाचन आयोग को EVM से चुनाव कराने का अधिकार नहीं
याचिका में कहा गया था कि जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 61ए चुनाव में EVM के प्रयोग की अनुमति देती है। इसे जोड़ने के लिए संसद से मंजूरी नहीं ली गयी थी, इसलिए यह असंवैधानिक है।
याचिका में कहा गया था कि निर्वाचन आयोग को EVM से चुनाव कराने का अधिकार नहीं है। याचिका में कहा गया था कि जनप्रतिनिधित्व कानून (Representation of the People Act) के तहत चुनाव केवल बैलेट पेपर से ही कराए जा सकते हैं।