सुप्रीम कोर्ट का ‘कृपाण’ पर सुनवाई से इनकार

News Alert
1 Min Read
WhatsApp Group Join Now
Instagram Follow Now

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट (SC) ने घरेलू टर्मिनलों से संचालित भारतीय उड़ानों और Airport पर तैनात सिख कर्मचारियों को तय सीमा की कृपाण ले जाने की इजाजत के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया।

जस्टिस अब्दुल नजीर (Justice Abdul Nazeer) की अध्यक्षता वाली बेंच ने याचिकाकर्ता को दिल्ली हाई कोर्ट (DHC) जाने को कहा।

4 मार्च और 12 मार्च के आदेश को चुनौती दी गई

याचिका हिंदू सेना ने दायर की थी। याचिकाकर्ता की ओर से वकील अंकुर यादव (Advocate Ankur Yadav) ने कहा कि इस तरह की अनुमति हवाई यात्रा (Air Travel) करने वालों के लिए खतरे की वजह बन सकता है। याचिका में ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी के 4 मार्च और 12 मार्च के आदेश को चुनौती दी गई थी।

याचिका में कहा गया था कि ये आदेश Air Travel की सुरक्षा में सेंध लगाने के समान है। इस आदेश में कहा गया है कि कृपाण की कुल लंबाई 9 इंच से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। आदेश में कहा गया है कि कृपाण के Blade की कुल लंबाई 6 इंच से अधिक नहीं होनी चाहिए।

Share This Article