भारत

टीवी एंकर के रेप मामले में मिली अग्रिम जमानत के खिलाफ पीड़ित महिला पहुंची सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली: एक न्यूज चैनल के एंकर वरुण हिरेमथ को रेप के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट से मिली अग्रिम जमानत के खिलाफ पीड़ित महिला ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।

दिल्ली हाईकोर्ट ने पिछले 13 मई को हिरेमथ को अग्रिम जमानत दी थी।

पीड़िता 22 वर्षीय महिला ने दिल्ली के चाणक्यपुरी थाने में मुंबई के एक चैनल के एंकर हिरेमथ पर रेप का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज कराई थी।

यह एफआईआर भारतीय दंड संहिता की धाराओं 376, 342 और 509 में दर्ज हुई है।

महिला और एंकर का परिचय ऑनलाइन डेटिंग ऐप टिंडर के जरिये हुआ था। दोनों फरवरी महीने में दिल्ली के खान मार्केट में मिले थे।

महिला के मुताबिक उसे खान मार्केट से आईटीसी मौर्या होटल ले जाकर उसके साथ रेप किया गया।

इस मामले में दिल्ली का पटियाला हाउस कोर्ट हिरेमथ की जमानत याचिका खारिज कर चुका था।

दिल्ली पुलिस ने हिरेमथ के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किया था। इसके बाद दिल्ली हाईकोर्ट से एंकर को अग्रिम जमानत मिली थी।

Back to top button
Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker