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महिला ने नाबालिग लड़के को बनाया अपनी हवस का शिकार, 20 साल की जेल

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नई दिल्ली: हैदराबाद में 27 साल की एक महिला को अदालत ने 20 साल जेल की सजा सुनाई है।

इसके अलावा महिला पर 20,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। महिला पर एक नाबालिग लड़के का कई बार यौन शोषण करने का आरोप है।

पॉक्सो एक्ट से संबंधित केसों से जुड़े एक फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट ने महिला को बच्चे के यौन उत्पीड़न का दोषी पाया।

महिला के बारे में बताया जा रहा है कि वो एक स्कूल में केयरटेकर के तौर पर काम करती थी।

इस मामले में बच्चे के पिता की शिकायत पर पुलिस ने दिसंबर 2017 में थाने में शिकायत दर्ज की थी।

शिकायत दर्ज होने के बाद पुलिस ने इस मामले में पॉक्सो एक्ट के अलावा भारतीय दंड संहिता की अन्य धाराओं के तहत केस दर्ज किया था।

अपनी शिकायत में पीड़ित बच्चे के पिता ने पुलिस को बताया था कि उन्हें अपने बेटे के शरीर पर जलने के निशान मिले थे।

इसके बाद उन्होंने इसकी पड़ताल शुरू की थी। जांच-पड़ताल में पता चला कि स्कूल की केयरटेकर उनके बच्चे को गलत तरीके से छूती थीं।

लड़के ने अपने पिता को बताया कि उस महिला ने हाल ही में स्कूल ज्वाइन किया है और कई बार उसके साथ उन्होंने गलत व्यवहार किया।

पुलिस के मुताबिक लड़के ने अपने पिता को बताया था कि यह महिला उसे धमकियां भी दिया करती थी।

यहां तक कि उसने बच्चे को सिगरेट से जलाया भी था। बच्चे का यह भी आरोप था कि महिला ने कई बार उसका यौन शोषण किया।

महिला ने बच्चे को धमकी दी थी कि अगर उसने अपने पिता या किसी अन्य रिश्तेदार को यह सबकुछ बताया तो उसे गंभीर परिणाम भुगतना होगा।

पुलिस की जांच में मिले सबूत और अदालत में सहायक पब्लिक प्रॉसिक्यूटर आयशा राफाथ की दलीलों को सुनने के बाद कोर्ट ने महिला को दोषी मानते हुए उसे 20 साल की सजा सुनाई।

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