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मंत्री सत्येंद्र जैन की पत्नी को कोर्ट ने भेजा समन, अजीत व सुनील को अंतरिम जमानत

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नई दिल्ली: Delhi के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने Money Laundering के मामले के आरोपित और दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन के खिलाफ दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान ले लिया है।

Court ने सत्येंद्र जैन की पत्नी पूनम जैन को भी समन जारी किया है। इसके साथ ही कोर्ट ने इस मामले के आरोपित Ajit Prasad और Sunil Kumar जैन को अंतरिम जमानत दे दी है।

कोर्ट ने सुनवाई के दौरान ED को फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा कि ED जिन तीन कंपनियों का नाम ले रहा है, उस कंपनी के Satyendra Jain डायरेक्टर ही नहीं हैं तो उन्हें आरोपित कैसे बनाया।

कोर्ट ने ED से पूछा कि क्या ED इस तरीके से काम करता है। Court ने कहा कि Photo Copy को वैध साक्ष्य नहीं माना जा सकता है। गौरतलब है कि राऊज एवेन्यू कोर्ट ED की ओर से दाखिल चार्जशीट पर सुनवाई कर रहा है।

सत्येंद्र जैन समेत छह आरोपितों और चार कंपनियों को आरोपित बनाया

दरअसल, 27 जुलाई को ED ने सत्येंद्र जैन समेत छह आरोपितों और चार कंपनियों को आरोपित बनाया है। ED ने चार्जशीट में जिन्हें आरोपित बनाया है, उनमें सत्येंद्र जैन, सत्येंद्र जैन की पत्नी पूनम जैन, सत्येंद्र जैन के करीबी वैभव जैन, अंकुश जैन, सुनील कुमार जैन, अजित कुमार जैन के अलावा अकिंचन डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, Prayas Infotech Pvt Ltd और JJ Ideal नाम कंपनियों के नाम शामिल हैं।

इस मामले में सत्येंद्र जैन, वैभव जैन और अंकुश जैन पहले से न्यायिक हिरासत में हैं। इस मामले में सत्येंद्र जैन को 30 May को गिरफ्तार किया गया था। वैभव जैन और अंकुश जैन को 1 July को गिरफ्तार किया गया था।

ED के मुताबिक इस मामले में कैश दिल्ली में दिया गया। यह कैश Kolkata में हवाला के जरिये एंट्री आपरेटर्स तक पहुंचा। यह एंट्री आपरेटर्स कंपनियों में शेयर खरीद कर निवेश करते थे।

यह फर्जी कंपनियां थीं। इन फर्जी कंपनियों(Fake Companies) में निवेश कर काला धन को सफेद बनाया जा रहा था। पैसों से जमीन खरीदने का काम किया गया। प्रयास नामक NGO के जरिये कृषि भूमि खरीदी गई।

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